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पटवारी से मारपीट व ड्यूटी में विघ्न डालने वाले को दो साल की जेल, भरना होगा इतना जुर्माना

जुडिशियल मजिस्ट्रेट परशमीत ऋषि की अदालत ने पटवारी से मारपीट करने व ड्यूटी में विघ्न डालने के दोषी दिनेश कुमार को दो वर्ष की कैद और 2500 रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है।

By Pankaj DwivediEdited By: Published: Wed, 12 Jun 2019 02:05 PM (IST)Updated: Wed, 12 Jun 2019 02:05 PM (IST)
पटवारी से मारपीट व ड्यूटी में विघ्न डालने वाले को दो साल की जेल, भरना होगा इतना जुर्माना
पटवारी से मारपीट व ड्यूटी में विघ्न डालने वाले को दो साल की जेल, भरना होगा इतना जुर्माना

जासं, लुधियाना। जुडिशियल मजिस्ट्रेट परशमीत ऋषि की अदालत ने पटवारी से मारपीट करने व ड्यूटी में विघ्न डालने के दोषी दिनेश कुमार को दो वर्ष की कैद और 2500 रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है।

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थाना मेहरबान पुलिस में शिकायतकर्ता पटवारी बलदेव कृष्ण ने पुलिस को बयान दर्ज कराया था कि वो कासाबाद सर्कल का पटवारी है। गांव ख्वाजके का भी उसके पास चार्ज है। पटवारी के अनुसार 16 अप्रैल 2014 को वो गांव मांगट स्थित अपने पटवार भवन में बैठा था। इस दौरान उसका भाई ब्रह्मदेव भी उनसे मिलने के लिए आया हुआ था। तभी वहां पर आरोपित दिनेश कुमार आया और कहने लगा कि उसने जो रजिस्ट्रियां इंतकाल करवाने के लिए दी थी, क्या वो दर्ज हो गई हैं। जिस पर पटवारी ने उससे कहा कि आप रजिस्ट्रियों की फोटो कापियां देकर गए थे। असल रजिस्ट्री नहीं दिखाई थी। नियमानुसार असल रजिस्ट्री देखे बिना इंतकाल दर्ज नहीं किया जा सकता। यह सुनकर आरोपित भड़क उठा और उसके साथ मारपीट की। इसके बाद पटवारी के टेबल पर पड़ा इंतकाल दर्ज करने का रजिस्टर फाड़ दिया था।

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