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नशा तस्करी में शामिल दो आरोपितों को 10-10 वर्ष कैद, एक-एक लाख रुपये जुर्माना

अतिरिक्त सेशन जज अमरपाल की अदालत ने रोहित कुमार व मोहित कुमार निवासी मुरादाबाद उतर प्रदेश को नशीले पदार्थों की तस्करी के आरोप में दस-दस साल कैद की सजा सुनाई है।

By Vipin KumarEdited By: Published: Wed, 20 Mar 2019 09:11 PM (IST)Updated: Wed, 20 Mar 2019 09:16 PM (IST)
नशा तस्करी में शामिल दो आरोपितों को 10-10 वर्ष कैद, एक-एक लाख रुपये जुर्माना
नशा तस्करी में शामिल दो आरोपितों को 10-10 वर्ष कैद, एक-एक लाख रुपये जुर्माना

जेएनएन, लुधियाना:अतिरिक्त सेशन जज अमरपाल की अदालत ने रोहित कुमार व मोहित कुमार निवासी मुरादाबाद उतर प्रदेश को नशीले पदार्थों की तस्करी के आरोप में दस-दस साल कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोनों को एक एक लाख रुपये जुर्माना भी किया गया अदालत ने आरोपियों  की तरफ से की गई रहम की अपील को ठुकराते हुए कहा कि नशीले पदार्थों के व्यापारी निजामुद्दीन युवा पीढ़ी को बर्बाद कर दिया है। इसलिए और क्या बस नशा तस्करी हाल में शामिल लोगों के साथ कोई भी नरमी नहीं बरती जा सकती है

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जानकारी के अनुसार पुलिस थाना सिटी राजकोट में 4 अक्तूबर 216 को जड़ा आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने नाकाबंदी कर पकड़ा जिसको अरोपित लेकर आ रहे थे। उस ट्रक में चूरापोस्त के बैच पाएगी नहीं आरोपितों ने जांच के दौरान पुलिस को बताया था कि वो किसी और के कहने पर यह ट्रक यहां पर लेकर आए थे। 

उन्होंने यह भी बताया था कि वह व्यक्ति बरेली का रहने वाला है उसके बाद पुलिस ने उक्त व्यक्ति को नामजद कर दिया था लेकिन वह पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाया। हालांकि अदालत में केस की सुनवाई के दौरान आरोपियों ने अपने आप को बेक़सूर बताया परंतु तमाम सबूतों व साक्ष्यों के मद्देनजर अदालत ने उन्हें कसूरवार पाते हुए कड़ी सजा सुनाई।


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