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रुपिंदर गांधी अपहरण मामले में दो दोषियों को आठ-आठ साल की कैद Ludhiana news

शिकायतकर्ता हरप्रीत सिंह ने अदालत को बताया कि पांच सितंबर 2003 को वह और मृतक एक स्कूटर पर सुबह करीब 8.30 बजे जा रहे थे।

By Vikas KumarEdited By: Published: Thu, 20 Feb 2020 10:03 AM (IST)Updated: Thu, 20 Feb 2020 04:02 PM (IST)
रुपिंदर गांधी अपहरण मामले में दो दोषियों को आठ-आठ साल की कैद Ludhiana news
रुपिंदर गांधी अपहरण मामले में दो दोषियों को आठ-आठ साल की कैद Ludhiana news

लुधियाना, जेएनएन। अतिरिक्त सेशन जज लखविंदर कौर दुग्गल की अदालत ने खन्ना निवासी रणजोध सिंह और गोविंदगढ़ निवासी राजकुमार को रुपिंदर गांधी के अपहरण का दोषी पाते हुए आठ-आठ साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों को 20-20 हजार रुपए जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है। अदालत ने आरोपियों को हत्या करने के आरोप में बरी कर दिया है।

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अभियोजन ने अदालत को बताया कि यह मामला पांच सितंबर 2003 को पुलिस थाना सदर थाना में दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता हरप्रीत सिंह ने अदालत को बताया कि पांच सितंबर 2003 को वह और मृतक एक स्कूटर पर सुबह करीब 8.30 बजे जा रहे थे। जब वह एक गांव के पास पहुंचे तो दोषियों ने अन्य लोगों के साथ मिलकर उन पर हमला कर दिया। इसके बाद वह रूपिंदर गांधी को अपने साथ ले गए।

इस मामले में अन्य छह आरोपितों को पहले ही सजा सुनाई जा चुकी है। मौजूदा दोनों आरोपित अलग से भगोड़ा हो गए थे। पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद इन्हें अदालत में पेश किया। अदालत में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और सुबूतों के देखने के बाद अदालत ने दोनों को हत्या का दोषी ना पाते हुए अपहरण का दोषी पाते हुए उन्हें उक्त सजा सुनाई।

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