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जगराओं पुल पर नो एंट्री टाइम में भारी वाहन लाए तो चालक पर होगी एफआइआर

सुबह 8 से शाम 8 बजे तक नो एंट्री टाइम के समय जगराओं पुल और एलिवेटिड रोड पर बस या अन्य भारी वाहन नजर आया तो उसके चालक के खिलाफ एफआइआर दर्ज होगी।

By Edited By: Published: Wed, 12 Dec 2018 09:00 AM (IST)Updated: Wed, 12 Dec 2018 10:25 AM (IST)
जगराओं पुल पर नो एंट्री टाइम में भारी वाहन लाए तो चालक पर होगी एफआइआर
जगराओं पुल पर नो एंट्री टाइम में भारी वाहन लाए तो चालक पर होगी एफआइआर
राजन कैंथ, लुधियाना सुबह 8 से शाम 8 बजे तक नो एंट्री टाइम के समय जगराओं पुल और एलिवेटिड रोड पर बस या अन्य भारी वाहन नजर आया तो उसके चालक के खिलाफ एफआइआर दर्ज होगी। इतना ही नहीं पर्चा दर्ज करने के बाद पुलिस वाहन चालक को गिरफ्तार करके उसके वाहन को कब्जे में लेगी। इसमें आरोपित वाहन चालक को अपनी जमानत कराने के बाद वाहन को भी अदालत से सुपुर्ददारी पर हासिल करना होगा। जगराओं पुल पर दिन के समय भारी वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तीन-तीन ट्रैफिक कर्मचारियों की एक टीम पक्के तौर पर तैनात की गई है। नियमों की अवेहलना करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त हुई ट्रैफिक पुलिस अब सड़कों पर वॉयलेशन करने वालों को बख्शने के मूड़ में नहीं है। एसीपी ट्रैफिक गुरदेव सिंह ने कहा कि लुधियाना में ट्रैफिक व्यवस्था के सुधार को लेकर बहुत कुछ करना बाकी है। अब तक अन्य रुझानों की वजह से पुलिस इस पर समय नहीं दे पा रही थी। मगर अब किसी को भी कानून का उल्लंघन नहीं करने दिया जाएगा। जगराओं पुल और एलिवेटिड रोड पर बस या अन्य भारी वाहन को देखते ही कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। बाउंड नहीं अब कब्जे में लिए जाएंगे वाहन एसीपी गुरदेव सिंह ने कहा कि पुलिस कमिश्नर की तरफ से धारा 144 के तहत नो एंट्री से संबंधित ऑर्डर पास किए जाते हैं। इन्हें हर महीने रिवाइज किया जाता है। उन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा 188 के तहत केस दर्ज किया जाता है। इससे पहले वाहनों के चालान करके उन्हें बाउंड किया जाता था जिसे बाद में ट्रैफिक दफ्तर या आरटीओ दफ्तर में जुर्माना भरने के बाद आसानी से छुड़ा लिया जाता था। मगर अब पुलिस उसे बाउंड न करके कब्जे में ले लेगी। भारी वाहन पाबंदी के समय एंट्री करें तो एसीपी को भेज सकते हैं फोटो जगराओं पुल पर दिन के समय भारी वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक टीम पक्के तौर पर तैनात की गई है। ओवरस्पीड वाहनों पर कार्रवाई करने वाली टीम एलिवेटिड रोड पर हर समय रहती है। वो टीम भी नो एंट्री के समय गुजरने वाले वाहनों पर कार्रवाई करेगी। इसके अलावा शहर वासियों को अगर कोई बस या अन्य भारी वाहन दिन के समय जगराओं पुल या एलिवेटिड रोड पर नजर आता है तो वो उसकी फोटो खींच कर एसीपी गुरदेव सिंह के नंबर 78370-18517 भेज सकते हैं। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर 225 लोगों को खिलाई जेल की हवा दूसरी तरफ पुलिस ने अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालान की बजाय उनके खिलाफ एफआइआर दर्ज करनी शुरू कर दी है। इसमें दो महीनों के दौरान पुलिस मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184 व 185 के तहत 225 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें जेल की हवा खिला चुकी है। इसमें रांग साइड, ओवरस्पीड, रेड लाइट जंप करने, शराब पीकर गाड़ी चलाने जैसे जुर्म शामिल हैं। इन मामलों में आरोपितों को न केवल जेल जाना पड़ा, बल्कि अदालत के निर्देश पर जुर्माने भी भरने पड़ा।

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