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1.98 लाख लोगों का चालान पेंडिंग, आज से नई दर से देना होगा जुर्माना

यातायात नियमों का उल्लंघन करना वाहन चालकों को अब बहुत महंगा पड़ सकता है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 24 Dec 2019 06:20 AM (IST)Updated: Tue, 24 Dec 2019 06:20 AM (IST)
1.98 लाख लोगों का चालान पेंडिंग, आज से नई दर से देना होगा जुर्माना
1.98 लाख लोगों का चालान पेंडिंग, आज से नई दर से देना होगा जुर्माना

राजेश शर्मा, लुधियाना

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यातायात नियमों का उल्लंघन करना वाहन चालकों को अब बहुत महंगा पड़ सकता है। पंजाब सरकार ने संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट का नोटिफिकेशन जारी किया तो उन वाहन चालकों में असमंजस पैदा हो गया जिनके पहले से चालान कटे हैं। यह पता नहीं लग रहा था कि उनको जुर्माना पुरानी दर से भरना पड़ेगा या नई दर से। एक-दो दिन की उठापटक के बाद अब यह साफ हो गया है।

यदि आपका चालान रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी कार्यालय में पेंडिग है तो यह समाचार आपके लिए अच्छा नहीं है। अब नोटिफिकेशन जारी होने से पहले हुए चालान का जुर्माना भी वाहन चालकों को 24 दिसंबर से नई दर के हिसाब से ही भरना पड़ेगा। आरटीए कार्यालय लुधियाना में 1.98 लाख ट्रैफिक चालान की पेंडेंसी चल रही है। इन सब आवेदकों को अब नई दरों के हिसाब से भुगतान करना होगा। हालांकि सोमवार को पेंडिग चालान के भुगतान के लिए आरटीए कार्यालय ने पुरानी जुर्माना राशि ही वसूली। देर शाम स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर कार्यालय से जारी हुए आदेश के अनुसार मंगलवार से जुर्माना राशि संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के तहत तय की गई नई दरों के मुताबिक ही ली जाएगी। इसकी पुष्टि सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथारिटी दमनजीत सिंह मान ने की है। सोमवार को 215 चालान का भुगतान

सोमवार को आरटीए कार्यालय के ट्रैफिक चालान भुगतान काउंटर पर कार्य रूटीन की ही तरह हुआ। पुरानी चालान दरों के अनुसार ही आवेदकों से जुर्माना राशि वसूली गई। दरअसल आवेदकों को जुर्माना राशि बढ़ने की उम्मीद ही नहीं थी। इसके चलते काउंटर पर रूटीन कार्य ही हुआ, कोई भीड़ वहां नहीं रही। दिन भर में 215 चालान का भुगतान हुआ जिससे सरकारी खजाने में 1.03 लाख रुपये जमा हुए। इस तरह समझें

आरटीए कार्यालय में यदि किसी का एक दिसंबर का बिना हेलमेट का चालान हुआ है। तब इसकी जुर्माना राशि 300 रुपये थी। अब उसे 1000 हजार रुपये जुर्माना भरना होगा। इसी तरह बिना ड्राइविग लाइसेंस के चालान के लिए 500 रुपये की बजाय पांच हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। इतनी बड़ी संख्या में पेंडिग चालान के लिए आरटीए कार्यालय ने कई बार जुर्माना राशि में छूट देकर भी कैंप लगाए, पर कोई लाभ नहीं हो पाया।

-------------------------- 10 से 15 मिनट में पुरानी दर से भरा जुर्माना

आवेदक इलियास ने बताया कि हेलमेट का चालान हुआ था। तीन सौ रुपये जुर्माना राशि के भुगतान हुआ है। कतार छोटी थी इसलिए दस मिनट में ही भुगतान हो गया। इसी तरह धर्मेद्र कुमान ने कहा कि ओवरस्पीड का चालान हुआ था। सात सौ रुपये के साथ भुगतान किया है। पंद्रह मिनट लगे भुगतान करने में। अधिक रश नहीं था।

------------ आज अपडेट हो जाएगा सॉफ्टवेयर : आरटीए सेक्रेटरी

रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के सेक्रेटरी दमनजीत सिंह मान ने कहा कि सोमवार को पुरानी दरों से ट्रैफिक चालान की राशि वसूली गई है। मंगलवार सुबह तक सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा। इस कारण पेंडिग चालान के लिए भी नई तय की जुर्माना राशि वसूली जाएगी।


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