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780 ग्राम अफीम के साथ पकड़ा गया था तस्कर, कोर्ट ने दस साल की सुनाई सजा Ludhiana News

कोर्ट ने नशा तस्करी के एक मामले में कोर्ट को दस साल की सजा सुनाई है। आरोपी 780 ग्राम चरस के साथ पकड़ा गया था। सजा के साथ आरोपी को एक लाख रुपये जुर्मान भी भरना पड़ेगा।

By Sat PaulEdited By: Published: Sat, 16 Nov 2019 11:17 AM (IST)Updated: Sat, 16 Nov 2019 11:17 AM (IST)
780 ग्राम अफीम के साथ पकड़ा गया था तस्कर, कोर्ट ने दस साल की सुनाई सजा Ludhiana News
780 ग्राम अफीम के साथ पकड़ा गया था तस्कर, कोर्ट ने दस साल की सुनाई सजा Ludhiana News

लुधियाना, जेएनएन। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमरपाल की अदालत ने नशीले पदार्थों की तस्करी के आरोप में दुगरी गांव निवासी लवकेश कुमार को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी को एक लाख रुपये जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है।

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थाना मॉडल टाउन पुलिस ने 18 नवंबर 2012 को आरोपित लवकेश के विरुद्ध नशीले पदार्थ पाए जाने के आरोप में मामला दर्ज किया था। अभियोजन पक्ष के मुताबिक 18 नवंबर को पुलिस टीम ने प्रीत पैलेस के निकट नाका लगाया था। तभी प्रीत पैलेस की तरफ बस स्टैंड से दोषी लवकेश मोटरसाइकिल पर आया। उसने एक नीले रंग का बैग पकड़ा हुआ था।

पुलिस ने उसको रोक कर तलाशी ली, तो उसके पास बैग में 780 ग्राम अफीम बरामद हुई। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर दिया। अदालत में लवकेश ने खुद को बेकसूर बताया और कहा कि पुलिस ने उसे इस मामले में झूठा फंसाया है।

हालांकि वह अदालत में आरोपित अपने पक्ष में कोई भी गवाह पेश करने में असफल रहा। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को कसूरवार पाया और सजा सुना दी। आरोपी को कोर्ट की तरफ से दस साल की सजा और एक लाख रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया गया है।

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