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प्राइवेट स्कूलों के अध्यापक भी कोविड गाइडलाइंस अनुसार आ सकेंगे स्कूल, शिक्षा विभाग ने दी अनुमति

शिक्षा विभाग की ओर से अब प्राइवेट स्कूलों के अध्यापकों को भी स्कूलों में आने की अनुमति दे दी गई। निर्देश में कहा गया है कि जिन सरकारी स्कूलों में अध्यापकों की संख्या दस से अधिक है वह स्कूलों में पचास फीसदी स्टाफ को रोटेशन अनुसार बुलाएंगे।

By Vinay KumarEdited By: Published: Fri, 07 May 2021 05:42 PM (IST)Updated: Fri, 07 May 2021 05:42 PM (IST)
प्राइवेट स्कूलों के अध्यापक भी कोविड गाइडलाइंस अनुसार आ सकेंगे स्कूल, शिक्षा विभाग ने दी अनुमति
शिक्षा विभाग ने प्राइवेट स्कूलों के अध्यापकों को भी स्कूलों में आने की अनुमति दे दी है।

लुधियाना, जेएनएन। शिक्षा विभाग की ओर से अब प्राइवेट स्कूलों के अध्यापकों को भी स्कूलों में आने की अनुमति दे दी गई। अध्यापकों को कोविड-19 की गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन करने की बात कही गई है। इससे पहले सरकार की ओर से केवल सरकारी स्कूलों के पचास फीसदी अध्यापकों को स्कूलों में हाजिर होने की अनुमति दी गई थी। शुक्रवार सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूलों के अध्यापकों को स्कूल आने की अनुमति दे दी गई है। विभाग ने जिले के जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस संबंधी स्कूलों में चेक रखे।

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निर्देश में कहा गया है कि जिन सरकारी स्कूलों में अध्यापकों की संख्या दस से अधिक है, वह स्कूलों में पचास फीसदी स्टाफ को रोटेशन अनुसार बुलाएंगे। यही आदेश सरकारी स्कूलों के साथ-साथ सभी मान्यता प्राप्त, पंजाब राज्य से सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में भी लागू होंगे। वहीं स्कूल प्रमुख को भी यह हिदायत दी गई है कि वह अपने स्कूलों में कोविड-19 की हर गाइडलाइंस को फालो करें। शिक्षा विभाग के यह निर्देश मिलने के बाद ज्वाइंट एक्शन फ्रंट पंजाब एसोसिएटिड स्कूल ने उक्त फैसले का स्वागत किया है। एसोसिएशन के जिला लुधियाना के जेपी भट् ने कहा कि प्राइवेट स्कूलों को भी पचास फीसदी स्टाफ बुलाने कीअब अनुमति होगी, यह फैसला सही है।

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