नौवीं कक्षा की छात्रा को शादी का झांसा दे भगाने पर 6 वर्ष कैद
अतिरिक्त सेशन जज लखविदर कौर दुग्गल की अदालत ने नौवीं कक्षा की नाबालिग छात्रा को शादी का झांसा दे भगाने के आरोप में ढंडारी खुर्द निवासी राकेश कुमार को छह वर्ष कैद की सजा सुनाई है।
जासं, लुधियाना : अतिरिक्त सेशन जज लखविदर कौर दुग्गल की अदालत ने नौवीं कक्षा की नाबालिग छात्रा को शादी का झांसा दे भगाने के आरोप में ढंडारी खुर्द निवासी राकेश कुमार को छह वर्ष कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने दोषी को 15 हजार रुपये जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक नाबालिग लड़की के पिता की शिकायत पर सात मई 2019 को पुलिस थाना फोकल प्वाइंट में दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने अदालत को बताया कि उसके छह बच्चे हैं। उसकी सबसे बड़ी लड़की जोकि नौवीं क्लास में पढ़ती थी, को आरोपित शादी करने के बहाने बहला-फुसला कर उसे अपने साथ ले गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर गिरफ्तार करने के लिए टीमें उत्तर प्रदेश भेजी। जहां दोषी पीड़िता के साथ बरामद हो गया। पुलिस ने पीड़िता को उसके परिवार के हवाले किया और दोषी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। दोषी ने खुद को बेकसूर बताया और रहम की अपील की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और सबूतों को देखने के उपरांत अदालत ने दोषी को उक्त फैसला सुनाया।