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केबिन निर्माण को लेकर एसडीएम और वकील आमने-सामने

जागरण संवाददाता, खन्ना: पायल अदालत में अभी खन्ना की महिला वकील से दु‌र्व्यवहार का मामला शांत हुए एक

By JagranEdited By: Published: Sat, 06 Jan 2018 03:01 AM (IST)Updated: Sat, 06 Jan 2018 03:01 AM (IST)
केबिन निर्माण को लेकर एसडीएम और वकील आमने-सामने
केबिन निर्माण को लेकर एसडीएम और वकील आमने-सामने

जागरण संवाददाता, खन्ना: पायल अदालत में अभी खन्ना की महिला वकील से दु‌र्व्यवहार का मामला शांत हुए एक दिन ही बीता था कि अब यहां केबिन निर्माण को लेकर एसडीएम और वकील आमने-सामने आ गए हैं। बार एसोसिएशन पायल के नए सदस्य मुखत्यार ¨सह द्वारा बनाए जा रहे केबिन को एसडीएम स्वाती टिवाणा द्वारा गिराने से विवाद पैदा हो गया। वकीलों ने इसके खिलाफ हड़ताल शुरू कर दी है, जिससे अदालती कामकाज प्रभावित हुआ। जानकारी के अनुसार एडवोकेट मुखत्यार ¨सह द्वारा अदालत परिसर में केबिन बनाया जा रहा था। एसडीएम स्वाती टिवाणा ने नोटिस जारी करते हुए इसे बिना मंजूरी निर्माण करार दिया था। वकीलों ने अपने जवाब में दलील दी थी कि हाईकोर्ट की तरफ से उन्हें इसी लाइन में केबिन बनाने की मंजूरी दी हुई है। इसके बाद शुक्रवार को विवाद उस समय बढ़ गया, जब निर्माणाधीन केबिन को गिरा दिया गया। गौरतलब है कि अभी एक दिन पहले ही पायल की अदालत में महिला वकील से दु‌र्व्यवहार का मसला हल हुआ था। इस मसले कारण खन्ना और पायल की अदालतों में एक सप्ताह हड़ताल रही थी।

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कानून के अनुसार बनाया जा रहा था केबिन: महासचिव

बार एसोसिएशन पायल के महासचिव जय करण ने कहा कि केबिन कानून के अनुसार बनाया जा रहा था। इसे गिराने के खिलाफ एसडीएम को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की जाएगी। किसी प्रकार की धक्केशाही सहन नहीं होगी और वे संघर्ष जारी रखेंगे

मंजूरी दिखाने को टाइम दिया था: एसडीएम

एसडीएम स्वाती टिवाणा ने कहा कि सरकारी जमीन पर केबिन बनाया जा रहा था, जोकि कानूनन गलत है। इसलिए नोटिस निकालते हुए संबंधित वकील को मंजूरी संबंधी दस्तावेज दिखाने का समय दिया था। शुक्रवार को वे खुद लुधियाना में थीं। इसलिए उन्हें केबिन गिराने संबंधी नहीं पता है। हड़ताल करना वकीलों का अधिकार है, लेकिन वे सरकारी जमीन पर बिना मंजूरी निर्माण नहीं होने देंगी। इसके लिए प्रशासन सरकार को जवाबदेह है।


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