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इस शहर में पाबंदी के बावजूद खुलेआम 30 से 40 रुपये बोतल बिक रहा तेजाब

एसिड हमलों को रोकने के लिए देश में सख्त कानून बने हैं। लेकिन लुधियाना के कई इलाकों में तेजाब की 30 से 40 रुपये में सरेआम बिक्री हो रही है।

By Pankaj DwivediEdited By: Published: Tue, 08 Jan 2019 12:59 PM (IST)Updated: Tue, 08 Jan 2019 12:59 PM (IST)
इस शहर में पाबंदी के बावजूद खुलेआम 30 से 40 रुपये बोतल बिक रहा तेजाब
इस शहर में पाबंदी के बावजूद खुलेआम 30 से 40 रुपये बोतल बिक रहा तेजाब

लुधियाना, दिलबाग दानिश/ गौरव कनोजिया:महिलाओं को समाज में कई तरह की प्रताडऩाओं से गुजरना पड़ता है। इनमें एसिड अटैक भी शामिल है। एसिड हमलों को रोकने के लिए देश में सख्त कानून बने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से कहा है कि वह एसिड की बिक्री को रेगुलेट करने के लिए कानून बनाएं और सख्ती बरतें।

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लुधियाना के पुलिस कमिश्नर डॉ. सुखचैन सिंह गिल ने बीती 25 दिसंबर को आदेश जारी कर तेजाब की खुलेआम बिक्री पर पाबंदी के आदेश जारी किए थे। इसके 10 दिन बाद रियलिटी चेक करने के लिए जागरण टीम ने शहर के अलग-अलग इलाकों में दुकानों पर जाकर स्टिंग किया। इससे साफ हुआ कि सीपी के आदेशों का दुकानदारों पर कोई असर नहीं हुआ है। उनके आदेशों को ठेंगा दिखाकर दुकानदार बच्चों और युवकों को उनका पता नोट किए खुलेआम तेजाब बेच रहे हैं। उनकी यह लापरवाही शहर में एसिड अटैक के कारण किसी की जिंदगी खराब न कर दे।

आदेश जिनका पालन नहीं करवा पाए अधिकारी

25 दिसंबर को पुलिस कमिश्नर डॉ. सुखचैन सिंह गिल ने तेजाब खुलेआम बेचने पर पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए थे। उन्होंने कहा था कि उनके ध्यान में आया है कि तेजाब की गैरकानूनी ढंग से बिक्री हो रही है। तेजाब ज्वलनशील पदार्थ है और मानव जिंदगी के लिए खतरनाक है। इसलिए उनकी ओर से जारी किए गए आदेशों का उल्लंघन करने वाले पर कार्रवाई की जाएगी। पर ऐसा हुआ ही नहीं। उनके आदेश का अफसर पालन ही नहीं करवा पाए।

पहले सलेमटाबरी में दस्तक

जागरण टीम ने पहले सलेम टाबरी एरिया में दस्तक दी। वहां डिपार्टमेंटल स्टोर के मालिक ने 10 वर्षीय बच्चे को तेजाब की बोतल पकड़ा दी और उससे 30 रुपये वसूले। सलेम टाबरी एरिया में ही एक अन्य दुकान पर दुकानदार ने 40 रुपये लेकर तेजाब की बोतल 18 वर्षीय युवक को पकड़ा दी। दोनों दुकानदारों ने तेजाब लेने वालों से यह तक नहीं पूछा कि उनका नाम क्या है, वे कहां के रहने वाले हैं और उन्होंने तेजाब का इस्तेमाल किस लिए करना है। पुलिस कमिश्नर ने धारा 144 के तहत आदेश जारी किए हैं। कोई भी व्यक्ति सीपी के आदेशों की अवहेलना करता है तो उस दुकानदार के खिलाफ आइपीसी की धारा 188 के तहत मामला दर्ज हो सकता है और पुलिस उसे गिरफ्तार भी कर सकती है।

हैबोवाल, कुंदन पुरी इलाके में भी सरेआम हो रही बिक्री

सलेमटाबरी इलाके में पड़ताल करने के बाद टीम अन्य शहरी इलाकों में पहुंची। यही हालात शहर के हैबोवाल एरिया के दुकानों, कुंदन पुरी, सिविल अस्पताल के पास की दुकानों पर थे। शहर की करीब बारह दुकानों पर यह जांच की गई और इनमें से आठ पर तेजाब बिना पूछताछ किए, बिना पहचान पत्र जमा किए और बिना रिकॉर्ड रखे ही दे दिया गया।


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