मोबाइल ठीक करने व छह हजार हर्जाना देने का आदेश
लुधियाना ग्राहक की शिकायत पर उपभोक्ता फोरम ने सर्विस सेंटर को छह हजार हर्जाना भरने का आदेश दिया।
संस, लुधियाना: जिला उपभोक्ता फोरम प्रधान जीके धीर व सदस्य ज्योत्सना ने मोबाइल कंपनी कूलपैड कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड व सेल टेक इंडिया सर्विस सेंटर, लुधियाना को उपभोक्ता का खराब मोबाइल 30 दिन के भीतर मुफ्त में ठीक करने का आदेश दिया है। इसके अलावा उपभोक्ता को हुई मानसिक परेशानी व बतौर केस खर्च छह हजार रुपये हर्जाना भी अदा करने का आदेश दिया है। फोरम ने यह फैसला अक्षांश चोपड़ा निवासी दुगरी द्वारा दायर की गई शिकायत का निपटारा करने के दौरान सुनाया।
शिकायतकर्ता ने फोरम के समक्ष दायर अपनी शिकायत में कहा कि उसने 1 सितंबर, 2016 को कूलपैड का मोबाइल खरीदा था, लेकिन उसमें टेक्निकल फॉल्ट के चलते वह खराब हो गया, जिस पर शिकायतकर्ता के पिता ने उपरोक्त मोबाइल सेट को ठीक करवाने के लिए कंपनी के सर्विस सेंटर में जाकर संपर्क किया तो सर्विस सेंटर में मौजूद महिला कर्मचारी ने उनके पिता से 450 रुपये मोबाइल सेट को ठीक करने के लिए मांगे,जो कि गलत था। शिकायतकर्ता ने यह भी दावा किया कि उपरोक्त मोबाइल बिल्कुल खराब था और डेड हो गया था। उनके मुताबिक उनका मोबाइल फोन ठीक न किये जाने के चलते उन्होंने बकायदा मार्च 2017 को मोबाइल कंपनी को एक कानूनी नोटिस भी भेजा था, लेकिन फिर भी कोई असर नहीं हुआ। फोरम ने शिकायतकर्ता की दलीलों को सुनने के के बाद ठहराया कि उसे मोबाइल कंपनी की सेवाओं में कमी के कारण मानसिक पीड़ा सहनी पड़ी है। इसके चलते उन्होंने कंपनी को शिकायतकर्ता को तीन हजार रुपये हर्जाना व तीन हजार रुपये केस खर्च अदा करने का फैसला सुनाया। उपभोक्ता को खराब मोबाइल 15 दिन में कम्पनी को जमा करवाने के आदेश दिये गये हैं ।
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