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    Punjab News: खन्ना एसटीपी को बड़ा झटका, जांच में सैंपल पाए गए फेल; नगर कौंसिल पर 2 करोड़ 82 लाख का जुर्माना

    Updated: Tue, 27 Aug 2024 07:46 PM (IST)

    खन्ना के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) का सैंपल फेल होने से खन्ना नगर कौंसिल को बड़ा झटका लगा है। करीब 29 लाख रुपए की लागत से लगाए गए इस प्रोजेक्ट की क्षमता 290 लाख लीटर है। इसका सैंपल फेल होने से पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से 2.82 करोड़ रुपए का जुर्माना खन्ना नगर कौंसिल पर ठोक दिया गया है।

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    Punjab News: पंजाब के खन्ना एसटीपी सैंपल की फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, खन्ना। केंद्र सरकार की अमृत योजना के तहत खन्ना शहर में वर्ष 2020 में लगाए गए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) का सैंपल फेल होने से खन्ना नगर कौंसिल को बड़ा झटका लगा है। करीब 29 लाख रुपए की लागत से लगाए गए इस प्रोजेक्ट की क्षमता 290 लाख लीटर है।

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    इसका सैंपल फेल होने से पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से 2.82 करोड़ रुपए का जुर्माना खन्ना नगर कौंसिल पर ठोक दिया गया है। हालांकि, कौंसिल द्वारा लगाई गई अपील के चलते अगली सुनवाई 28 अगस्त की रखी गई है।

    जानकारी के अनुसार इस प्रोजेक्ट के सीवरेज का पानी ट्रीटमेंट के बाद किसानों को कृषि प्रयोग के लिए सप्लाई किया जाना था।

    प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद सीवरेज का ट्रीटेड पानी जब खेतों में जाना शुरू हुया तो गांव जरगड़ी के किसान अवतार सिंह ने एक शिकायत एनजीटी में दर्ज करवा दी।

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    उनका कहना है कि खन्ना का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट ठीक काम नहीं कर रहा। एनजीटी के आदेशों के बाद जब सीवरेज के पानी का सैंपल चैक करवाया गया तो पाया कि पानी में जो बैक्टीरिया की मात्रा एक हजार से कम होनी चाहिए थी वह 94 हजार पाई गई है ।

    जांच के दौरान पंजाब प्रदुषण बोर्ड ने पाया कि जो सीवरेजैट प्रोजेक्ट चालू किया गया है इसके लिए बोर्ड से पानी की कन्सेंट भी नहीं ली गई है, जिसके बाद बोर्ड ने नगर कौंसिल खन्ना को 2.82 करोड रुपए जुर्माना (एनवायरमेंट कम्प्रेशन) जमा करवाने के आदेश जारी कर दिए। पहले ही आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रही नगर कौंसिल के लिए यहनई मुसीबत खड़ी हो गई है।

    सीवरेज बोर्ड करता है एसटीपी का संचालन: ईओ

    नगर कौंसिल के कार्यकारी अधिकारी (ईओ) चरणजीत सिंह ने बताया कि खन्ना में स्थापित किए गए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का संचालन सीवरेज बोर्ड करता है। नगर कौंसिल को केवल कन्सेंट ना अप्लाई करने का जुर्माना लगा है।

    नियमों के अनुसार जो संचालना करता है उसी को प्रदुषण बोर्ड से कन्सेंट लेनी होती है। इस आधार पर नगर कौंसिल ने बोर्ड के आदेशों के विरूद्ध सचिव पंजाब सरकार साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पास अपील दायर कर दी है। जिसकी सुनवाई 28 अगस्त को होनी है ।

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