पंजाब के हजाराें वाहन चालकाें काे बड़ी राहत, पुराने रेट पर ही लगेगा वाहनों की पासिंग टूटने का जुर्माना
आजाद टैक्सी यूनियन व लुधियाना स्कूल बस आपरेटर यूनियन ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। लुधियाना स्कूल बस आपरेटर यूनियन के प्रधान रिक्की ने बताया कि कमर्शियल वाहनों को 8 साल तक हर दो साल बाद फिटनेस टेस्ट पास करना होता है।
जागरण संवाददाता, लुधियाना। पंजाब के हजाराें वाहन चालकाें काे बड़ी राहत मिली है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कमर्शियल वाहनों के मालिकों को एक बड़ी राहत दे दी। हाईकोर्ट ने कमर्शियल वाहनों की पासिंग टूटने पर पुराने रेट के हिसाब से जुर्माना वसूलने के आदेश दिए हैं। कोर्ट के आदेश से वाहन आपरेटर खुश हैं। दरअसल 2017 तक ट्रांसपोर्ट विभाग कमर्शियल वाहन की पासिंग टूटने पर वाहन मालिकों से दस रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना वसूलता था जिसे ट्रांसपोर्ट विभाग ने 50 रुपये प्रतिदिन कर दिया था।
आजाद टैक्सी यूनियन व लुधियाना स्कूल बस आपरेटर यूनियन ने दायर की थी याचिका
इसके खिलाफ आजाद टैक्सी यूनियन व लुधियाना स्कूल बस आपरेटर यूनियन ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। लुधियाना स्कूल बस आपरेटर यूनियन के प्रधान रिक्की ने बताया कि कमर्शियल वाहनों को 8 साल तक हर दो साल बाद फिटनेस टेस्ट पास करना होता है। फिटनेस टेस्ट के बाद दो साल के लिए वाहनों काे पास कर दिया जाता है।
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हर साल करवानी पड़ती है पासिंग
आठ साल से ज्यादा होने पर हर साल पासिंग करवानी होती है। अगर कोई वाहन चालक तय समय तक फिटनेस नहीं करवाता है तो उसे 10 रुपये प्रतिदिन फाइन लगता था। अगर तीन महीने तक नहीं करवाता था तो उसे 500 रुपये, छह माह में एक हजार और एक साल में एक हजार रुपये जुर्माना देना पड़ता था। जिसे बढ़ाकर प्रति दिन 50 रुपये करवाया गया। उन्होंने बताया कि इस संबंध में हाई कोर्ट में याचिका दायर की और अब कोर्ट ने पुराने रेट पर जुर्माना जमा करवाने के आदेश दिए हैं। जिससे कमर्शियल वाहन मालिकों को राहत मिली है।
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