Move to Jagran APP

पुलिस की हरकत देख शर्म से झुकना चाहिए सिर

खन्ना सदर थाना में एक पिता उसके नाबालिग बेटे और एससी साथी को अर्धनग्न करने और वीडियो बना कर वायरल करने के मामले में खन्ना पुलिस पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बेहद सख्त टिप्पणी की है।

By JagranEdited By: Published: Sat, 23 May 2020 05:00 AM (IST)Updated: Sat, 23 May 2020 05:00 AM (IST)
पुलिस की हरकत देख शर्म से झुकना चाहिए सिर
पुलिस की हरकत देख शर्म से झुकना चाहिए सिर

जागरण संवाददाता, खन्ना

loksabha election banner

सदर थाना खन्ना में गत वर्ष एक पिता, उसके नाबालिग बेटे और उनके अनुसूचित जाति के साथी को निर्वस्त्र करने और वीडियो बना कर वायरल करने के मामले में खन्ना पुलिस पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि सामने आए सुबूतों और कागजातों को देख कर सिर शर्म से झुकना चाहिए कि हम अब भी ऐसे समाज में रह रहे हैं जहा एसएचओ सदर बलजिदर सिंह जैसे पुलिस अधिकारी राजवीर सिंह जैसे व्यक्ति के निजी मकसद के लिए ऐसी हरकत करते हैं। जज निर्मलजीत कौर ने खन्ना के दहेडू के रहने वाले जगपाल सिंह व अन्य की तरफ से डाली गई याचिका पर यह टिप्पणी की है। याचिकाकर्ता की तरफ से एडवोकेट डीएस सोबती और एडवोकेट गुनिदर सिंह बराड़ मामले की पैरवी कर रहे हैं।

अदालत ने कहा है कि इस मामले में 18 अप्रैल, 2020 को डीजीपी पंजाब की तरफ से जारी एक प्रेस नोट में मामले की जांच आइजी लुधियाना जसकरण सिंह को सौंपी गई है। मगर, यह सामने आया है कि इस मामले में अब तक कुछ नहीं किया गया है। इसके चलते अदालत ने डिप्टी एडवोकेट जनरल पंजाब समिता धीर के मार्फत नोटिस जारी कर डीजीपी को एक स्पेशल इनवेस्टिगेशन टीम का गठन इस मामले की जांच के लिए करने के आदेश दिए हैं।

अदालत ने अपने आदेश में समय निर्धारित जांच करने के आदेश दिए हैं और डीजीपी को खुद मामले की देखरेख करने को कहा है। इसमें डीजीपी को पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करने को कहा गया है। इसके साथ ही मामले की जांच रिपोर्ट और इस इस बारे में की गई कार्रवाई की जानकारी मामले की अगली तारीख 8 जुलाई, 2020 को हाईकोर्ट में पेश करने को कहा है।

-----------------

याचिकाकर्ता की सुरक्षा की जिम्मेवारी राज्य की

अदालत ने अपने आदेश के अंत में यह भी लिखा है कि मामले की जांच और कानूनी प्रक्रिया के खत्म होने तक याचिकाकर्ताओं की सुरक्षा की जिम्मेवारी राज्य की है। यह ध्यान रखा जाए कि उन्हें कोई शारीरिक या मानसिक कष्ट नहीं पहुंचे। मामले में याचिकाकर्ता जगपाल सिंह, उसका बेटा गुरनीर सिंह और उनका साथी जसवंत सिंह शामिल हैं। दूसरी तरफ पंजाब सरकार, डीजीपी पंजाब, एसएसपी खन्ना, इंस्पेक्टर बलजिदर सिंह और दोराहा का नेता राजवीर सिंह उर्फ रूबल को पार्टी बनाया गया है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.