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तेजाब खरीदने वाले व्यक्ति‍ को दुकानदार के पास जमा करवाना होगा पहचान पत्र

पुलिस कमिश्नर की ओर से शहर में अलग-अलग आदेश जारी किए गए हैं। अब शहर में तेजाब बेचने को लेकर नियमों का पालन करना होगा।

By Sat PaulEdited By: Published: Wed, 26 Dec 2018 02:04 PM (IST)Updated: Wed, 26 Dec 2018 02:04 PM (IST)
तेजाब खरीदने वाले व्यक्ति‍ को दुकानदार के पास जमा करवाना होगा पहचान पत्र
तेजाब खरीदने वाले व्यक्ति‍ को दुकानदार के पास जमा करवाना होगा पहचान पत्र

जेएनएन, लुधियाना। पुलिस कमिश्नर की ओर से शहर में अलग-अलग आदेश जारी किए गए हैं। अब शहर में तेजाब बेचने को लेकर नियमों का पालन करना होगा। जारी आदेश में सीपी डॉ. सुखचैन सिंह गिल ने कहा कि उनके ध्यान में आया है कि तेजाब की गैर कानूनी ढंग से बिक्री हो रही है। तेजाब ज्वलनशील पदार्थ है और मानव जिंदगी के लिए खतरनाक है। सीपी ने बताया कि कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस के तेजाब नहीं बेच सकता है। इसे समय-समय पर रिन्यू भी करवाना होगा। यही नहीं तेजाब खरीदने वाले व्यक्ति का पहचान पत्र भी दुकानदार को अपने पास रखना होगा और तेजाब की खरीद व बेचने का रिकॉर्ड भी रखना जरूरी होगा। जो भी दुकानदार किसी फैक्ट्री, अस्पताल या किसी अन्य संस्थान को बड़ी मात्रा में तेजाब देता है, तो उसका भी रिकॉर्ड उसे अपने पास रखना जरूरी होगा।

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नियमों के अनुसार दुकानदारों को बनानी नंबर प्लेट

इसके अलावा नंबर प्लेट बनाने वाले दुकानदारों को भी सीपी की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि दुकानदार नंबर प्लेट नियमों के अनुसार तैयार करेंगे और बिना आरसी के नंबर प्लेट नहीं जारी की जा सकेगी। यही नहीं मैरिज पैलेस में भी फायरिंग पर पाबंदी के आदेश जारी हुए हैं।

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