गलत पहचान बताकर पुलिस और अदालत को किया गुमराह, बरनाला के व्यक्ति पर केस
थाना सिधवां वेट में माइनिंग और मिनरल एक्ट में नामजद एक आरोपित द्वारा गिरफ्तारी समय अपनी पहचान छुपा कर पुलिस और अदालत को धोखा देने के आरोप में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। शिकायत की पड़ताल के बाद आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज किया गया।
जगराओं, जेएनएन। थाना सिधवां वेट में माइनिंग और मिनरल एक्ट में नामजद एक आरोपित द्वारा गिरफ्तारी समय अपनी पहचान छुपा कर पुलिस और अदालत को धोखा देने के आरोप में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। एएसआइ बलविंदर सिंह ने बताया की अवतार सिंह पुत्र सुखदेव सिंह निवासी गांव ठीकरीवाला जिला बरनाला द्वारा पुलिस को दी गई शिकायत में आरोप लगाया की मुकदमा नंबर 30 तिथि 9 फरवरी 2014 थाना सिधवांबेट में धारा 379 और 21 माइनिंग एंड मिनरल एक्ट तहत अवतार सिंह उक्त के नाम पर मुकदमा दर्ज हुआ था लेकिन असलियत यह है कि इस केस का असल आरोपित अमृत दास पुत्र गुरचरण दास निवासी पति धारीवाल गांव ठीकरीवाल जिला बरनाला है ।
उसने अपनी पहचान छुपा कर गिरफ्तारी के समय अपना नाम अवतार सिंह पुत्र सुखदेव सिंह बता दिया था और बाद में अदालत में भी अपने आपको अवतार सिंह के तौर पर पेश किया। इस शिकायत की पड़ताल उप पुलिस कप्तान डी द्वारा की गई। जांच के बाद अवतार सिंह द्वारा दी गई शिकायत सही पाए जाने पर अमृतदास निवासी गांव ठीकरीवाल जिला बरनाला के खिलाफ पुलिस और अदालत को गुमराह करने के आरोप में थाना सिधवांबेट में मुकदमा दर्ज किया गया है।