Ludhiana Covid News: त्याेहारी सीजन काे लेकर रेलवे सर्तक, यात्रियों को करना होगा कोविड-19 के नियमों का पालन
Ludhiana Covid News भारतीय रेलवे ने त्याेहारी सीजन से पहले कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी के खतरे को देखते हुए कोविड-19 का प्रकोप के कारण सभी नियमों को को अगले छह माह के लिए बढ़ा दिया है।
जागरण संवाददाता, लुधियाना। Ludhiana Covid News: रेल यात्रियों को कोविड-19 नियमों का पालन करना होगा। पहले रेल यात्रियों के लिए यह नियम सितंबर तक लागू था और अब कोविड-19 के प्रकोप बढ़ने के अंदेशा से नियमों को सख्ती से लागू किया गया है। रेलवे की ओर से जारी किया गया है कि यात्री मास्क के साथ ही सैनिटाइजर अपने पास रखें और 2 गज की दूरी बनाए रखते हुए रेलवे स्टेशन पहुंचे। इसके साथ ही कोविड-19 के सभी नियमों का पालन करना जरूरी कर दिया गया है।
भारतीय रेलवे ने त्याेहारी सीजन में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी के खतरे को देखते हुए कोविड-19 का प्रकोप के कारण सभी नियमों को को अगले छह माह के लिए बढ़ा दिया है। रेलवे बोर्ड ने कहा कि रेलवे के परिसरों में मास्क नहीं लगाने वालों पर 500 रुपये का जुर्माना लगना जारी रहेगा। बोर्ड ने अपने एक आदेश में कहा है कि बिना मास्क लगाए लोगों पर जुर्माना लगाने का निर्देश सितंबर तक लागू था, लेकिन अब इसे छह महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। स्टेशन पर सैनिटाइजर सिस्टम, 2 गज की दूरी और बिना टिकट कोई भी यात्री रेलवे स्टेशन पर नहीं जा पाएंगे। रेलवे की ओर से रेलवे परिसर में मेडिकल चेकअप किया जाएगा।
यात्रियों को पहुंचने के साथ ही उसका कोविड-19 मेडिकल चेकअप किया जाएगा उसके बाद उन्हें यात्री विश्राम वाले में बैठाया जाएगा। कोविड-19 नियमों के लागू होने से यात्रियों को अब फिर से पुराने रूटीन के मुताबिक 2 घंटे पहले रेलवे स्टेशन पहुंचने होंगे ताकि उनका कोविड-19 के सभी प्रक्रियाओं को पूरा किया जा सके। कोविड-19 के नियमों को पालन नहीं करने वाले यात्रियों से जुर्माना वसूला जाएगा। जिन यात्रियों के पास जुर्माना अदा करने का रकम नहीं होगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। रेल यात्री रेल सफर में जाने से पहले इन सभी पहलुओं का ध्यान रखते हुए सफर करने रेलवे स्टेशन पहुंचे।
यह भी पढ़ें-Ludhiana Vaccination Centers LIST: लुधियाना में आज 69 जगह लगेगी वैक्सीन की डोज, जानिए पूरी डिटेल