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फिरोज गांधी मार्केट की पार्किंग का मामला लटका, फ‍िर रद हुए टेंडर Ludhiana News

कोर्ट ने कहा है कि फिरोजगांधी मार्केट में फायर लेन होनी चाहिए और हर पार्किग में वाहनों की क्षमता लिखी जानी चाहिए ताकि सड़क पर वाहन खड़े न हों।

By Sat PaulEdited By: Published: Fri, 31 Jan 2020 10:20 AM (IST)Updated: Fri, 31 Jan 2020 10:20 AM (IST)
फिरोज गांधी मार्केट की पार्किंग का मामला लटका, फ‍िर रद हुए टेंडर Ludhiana News
फिरोज गांधी मार्केट की पार्किंग का मामला लटका, फ‍िर रद हुए टेंडर Ludhiana News

लुधियाना, जेएनएन। फिरोज गांधी मार्केट पार्किंग का मामला एक बार फिर से लटक गया। वीरवार को पार्किंग के टेंडर खोले जाने थे और उसके बाद ऑनलाइन बोली की जानी थी। वीरवार को टेंडर खोलने से ठीक पहले फिरोजगांधी मार्केट एसोसिएशन के पदाधिकारी नगर निगम की कमिश्नर कंवलप्रीत कौर बराड़ के पास पहुंचे और उन्हें हाई कोर्ट के आदेश थमा दिए।

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इसके बाद निगम कमिश्नर ने तहबाजारी ब्रांच के इंचार्ज जोनल कमिश्नर नीरज जैन को टेंडर रद करने के आदेश दे दिए। कमिश्नर के आदेश मिलते ही जोनल कमिश्नर ने टेंडर रद करने की सूचना आवेदनकर्ताओं को दी। फिरोजगांधी मार्केट में पांच पार्किंग स्लॉट हैं, जिनका संचालन करीब एक साल से नगर निगम खुद कर रहा है।

नगर निगम ने जब शहर की अन्य पार्किंग की बोली करवाई थी, उस वक्त फिरोजगांधी मार्केट की बोली 80 लाख तक पहुंची थी और एक कंपनी ने ऑनलाइन बोली देते वक्त आठ करोड़ रुपये भर दी। बाद में कांट्रेक्टर ने कह दिया कि उनसे गलती में एक जीरो ज्यादा लग गया। इसके बाद निगम ने दोबारा टेंडर जारी किया।

दूसरी बार कांट्रेक्टर सामने नहीं आए तो टेंडर रद किया गया। अब तीसरी बार फिर से टेंडर जारी किया। चार कंपनियों ने टेंडर भरा और वीरवार को टेंडर खोला जाना था, लेकिन फिरोजगांधी मार्केट एसोसिएशन के चेयरमैन रिटायर्ड कर्नल हरजाप सिंह, प्रधान पीएस गिल व अन्य वीरवार सुबह ही निगम कमिश्नर को मिले और उन्होंने हाई कोर्ट के आदेशों की कॉपी सौंपी। इसमें कोर्ट ने कहा है कि फिरोजगांधी मार्केट में फायर लेन होनी चाहिए और हर पार्किग में वाहनों की क्षमता लिखी जानी चाहिए, ताकि सड़क पर वाहन खड़े न हों। एसोसिएशन ने निगम कमिश्नर को साफ कर दिया था कि हाई कोर्ट के आदेशों के मुताबिक पार्किंग टेंडर अलॉट नहीं किया तो वह फिर से हाई कोर्ट में अवमानना की याचिका दायर करेंगे।

निगम ने आदेशों की अवहेलना की तो फिर कोर्ट जाएंगे: हरजाप सिंह

अब फिलहाल निगम अपने स्तर पर ही पार्किंग चलाएगा। एसोसिएशन के चेयरमैन हरजाप सिंह ने बताया कि पार्किंग में प्रति घंटे के हिसाब से फीस लिए जाने का प्रावधान होना चाहिए। इसके अलावा अगर निगम ने हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना की तो वह फिर से कोर्ट जाएंगे। नगर निगम के जोनल कमिश्नर नीरज जैन ने बताया कि तकनीकी कारणों से टेंडर रद किया गया।

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