वकीलों को मिलेगी राहत, अब अदालतों में गैर जरूरी मामलों को दायर करने की अनुमति
पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट के निर्देशानुसार जिला व सेशन जज गुरबीर सिंह ने अदालतों में फिलहाल गैर जरूरी मामलों को दायर करने की अनुमति दे दी।
लुधियाना, जेएनएन। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के निर्देशानुसार जिला व सेशन जज गुरबीर सिंह ने अदालतों में फिलहाल गैर जरूरी मामलों को दायर करने की अनुमति दे दी। मार्च के अंतिम सप्ताह से लगाए लॉकडाउन के दौरान बंद पड़ी अदालतों में वकीलों को इससे राहत मिलेगी। क्योंकि सिर्फ जरूरी मामलों के अदालतों में दायर होने के चलते वकीलों का काम भी ठप हो गया था।
इसके साथ ही लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। जिला एवं सेशन जज के मुताबिक सिर्फ उन मामलों को ही अदालतों में दाखिल किया जाएगा, जिनकी फिलहाल कोई अति आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया कि वकीलों को चेक फेल, विवाहित मामले व दीवानी अपीलों को दाखिल करने की अनुमति दी है, लेकिन इन पर रेगुलर सुनवाई नहीं की जाएगी। सुविधा सेंटर में इन मामलों को फाइल किया जा सकेगा।
सेशन जज गुरबीर सिंह ने बताया, वकीलों द्वारा 12 जून से उपरोक्त मामले सुविधा सेंटर में दाखिल किए जा सकेंगे, लेकिन यह ध्यान रखना होगा कि सुविधा सेंटरो पर भीड़ इकट्ठी न हो और गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए।
उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस जैसी घातक महामारी से निपटने को लेकर जब तक समुचित इंतजाम नहीं हो जाते तब तक रेगुलर काम बेहद मुश्किल है। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल संजीव बेरी ने गत दिवस पंजाब एवं हरियाणा के जिलों में पड़ती सभी जिला अदालतों के सेशन जजों को लिखे पत्र में सूचित किया था कि फिलहाल अदालतों में गैरजरूरी व महत्वपूर्ण मामलों को फाइल करने की अनुमति दे दी है। इन मामलों की श्रेणी का फैसला जिला एवं सेशन जज पर छोड़ा गया है।