अब फैमिली कोर्ट से संबंधित सभी मामलों को अदालत में कर सकेंगे दायर
पहले वकीलों को अदालतों में फैमिली कोर्ट से संबंधित कुछ कैटेगरी से संबंधित नए केस दाखिल करने की अनुमति दी गई थी।
लुधियाना, जेएनएन। जिला एवं सेशन जज गुरबीर सिंह ने अदालतों में फैमिली कोर्ट से संबंधित सभी तरह के केस दायर करने की इजाजत दे दी है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए मार्च से लगाए गए लॉकडाउन के कारण बंद पड़ी जिला अदालतों में वकीलों और लोगों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। जिला एवं सेशन जज गुरबीर सिंह ने बताया कि माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर पहले वकीलों को अदालतों में फैमिली कोर्ट से संबंधित कुछ कैटेगरी से संबंधित नए केस दाखिल करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन अब फैमिली कोर्ट से संबंधित सभी किस्म के दीवानी व फौजदारी मामलों को भी अदालतों में दाखिल किया जा सकेगा।
फिलहाल, इन मामलों पर अदालतों द्वारा रेगुलर सुनवाई नहीं की जाएगी। जिला बार संघ के उपप्रधान राजेंद्र सिंह बब्बर ने बताया कि जिला एवं सेशन जज गुरबीर सिंह ने विवाहित झगड़ों से संबंधित भी सभी किस्म के मामलों को अदालत में दायर करने की अनुमति दी है।
उन्होंने बताया कि फैमिली कोर्ट में अब कोई भी वकील पांच से अधिक मामले फाइल कर सकेगा। उल्लेखनीय है कि मामलों को दायर करने के लिये अलग से कोर्ट कांप्लेक्स में काउंटर बनाए गए हैं, जहां इन मामलों को फाइल किया जा सकेगा और अगले आदेशों तक इन पर कोई रेगुलर सुनवाई नहीं होगी।
पंजाब की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
हरियाणा की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें