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रणइंद्र के खिलाफ केस में ज्वाइंट कमिश्नर अमित दुआ के बयान दर्ज

मुख्यमंत्री कैप्टन और उनके बेटे रणइंद्र के खिलाफ इन्कम टैक्स विभाग की तरफ से दायर केसों में मंगलवार को एक गवाह ज्वाइंट कमिश्नर अमित दुआ के बयान दर्ज किए गए।

By Edited By: Published: Wed, 27 Feb 2019 09:00 AM (IST)Updated: Wed, 27 Feb 2019 02:09 PM (IST)
रणइंद्र के खिलाफ केस में ज्वाइंट कमिश्नर अमित दुआ के बयान दर्ज
रणइंद्र के खिलाफ केस में ज्वाइंट कमिश्नर अमित दुआ के बयान दर्ज

जासं, लुधियाना : मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके बेटे रणइंद्र के खिलाफ इन्कम टैक्स विभाग की तरफ से दायर केसों में मंगलवार को एक गवाह ज्वाइंट कमिश्नर अमित दुआ के बयान दर्ज किए गए। चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट एसके गोयल की अदालत ने तीनों केसों की सुनवाई को 14 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया। बता दें कि तत्कालीन चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट जा¨पदर ¨सह की अदालत ने जानबूझकर आयकर विभाग से जानकारी छिपाने के आरोप में आयकर विभाग की तरफ से दायर फौजदारी शिकायत के चलते मुख्यमंत्री कैप्टन कैप्टन अमरिंदर सिंह को तलब कर लिया था। विभाग ने कैप्टन पर आरोप लगाया था कि कैप्टन की विदेशों में कई चल-अचल संपत्तियां हैं और उन्होंने विभाग को अंधेरे में रखते हुए जरकंधा ट्रस्ट के माध्यम से कई लाभ हासिल किए।

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विभाग ने यह भी आरोप लगाया कि कैप्टन ने सरकारी अधिकारियों को अपनी ड्यूटी से रोकने व अड़चनें पैदा करने की भी कोशिश की। यह शिकायत विभाग की अमनप्रीत कौर ने दायर की थी। इन आरोपों के साथ ही मुख्यमंत्री के पुत्र रणइंद्र fसह के खिलाफ भी दो शिकायते दायर हुई थी। अतिरिक्त सत्र न्यायधीश राजीव कुमार बेरी की अदालत ने कैप्टन अमरिंदर और उनके पुत्र रणइंद्र की तरफ से दाखिल की गई याचिकाओं पर अपना फैसला देते हुए निचली अदालत द्वारा तलब किए जाने के आदेश को खारिज कर दिया था। साथ ही मामले को दोबारा निचली अदालत में भेज दिया था।

उक्त अदालत ने अपने फैसले में ठहराया था कि निचली अदालत में मामले से संबंधित दस्तावेज नियमों के अनुसार अटेस्टेड नहीं हुए थे और खामियों के चलते भी तलब कर लिया गया, जो गलत था। इन्कम टैक्स विभाग अब केस को दोबारा पटरी पर लाने के प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में रणइंद्र fसह के खिलाफ आयकर विभाग द्वारा अपने वकील राकेश गुप्ता के माध्यम से ज्वाइंट कमिश्नर अमित दुआ की गवाही करवाई गई।


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