लुधियाना, खन्ना, जगराओं, समराला और पायल में कल लगेंगी लोक अदालतें
जिला लुधियाना में 8 फरवरी 2020 को राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है।
जागरण संवाददाता, लुधियाना : जिला लुधियाना और इस की सब डिवीजनों में 8 फरवरी, 2020 को राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। यह लोक अदालतें राष्ट्रीय स्तर पर हर अदालत में एक ही दिन लगाई जा रही हैं। यह अदालतें जिला कचहरी लुधियाना, खन्ना, जगराओं, समराला व पायल में लगाई जा रही हैं।
चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट-कम-सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथारटी प्रीति सुखीजा ने बताया जिला और सेशन जज और अतिरिक्त जिला और सेशन जज की अदालतों में हर किस्म के दीवानी, मेट्रीमोनियल, किराया अपीलों, मोटर एक्सीडेंट दावा, जमीन कब्जे, अपराधिक अपीलों (सिर्फ कंपाउंडेबल केस) और समझौता योग्य केस आदि के निपटारे आम सहमति के साथ करवाए जाएंगे।
सिविल मामलों में जैसे किराये से संबंधित मामले, बैंक रिकवरी, माल विभाग से संबंधित मामले, मगनरेगा मामले, बिजली और पानी बिल के मामले (चोरी के अलावा), नौकरी पेशा मामले में वेतन और बकाया भत्ते का मामला, पैंशन और सेवामुक्ति लाभ मामला, वन अधिनियम से संबंधित मामला, प्राकृतिक आपदा से संबंधित मुआवजा मामला, नैगोशिएबल इंस्ट्रूमैंट्स एक्ट की धारा 138 के अंतर्गत शिकायत के मामले सिवल जज व जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में विचारणीय होंगे।
उन्होंने कहा कि यदि उक्त श्रेणियों में किसी भी व्यक्ति का कोई केस पहले चल रहा है तो वह अपना केस लोक अदालत में सुनवाई के लिए रखना चाहता है तो वह एक दरखास्त संबंधित अदालत में या फिर सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथारटी, लुधियाना कार्यालय में दे सकता है। लोक अदालत में केस की सुनवाई के लिए कोई कोर्ट फीस नहीं लगती और यदि लोक अदालत के द्वारा मामले का निपटारा होता है तो अदा की गई कोर्ट फीस की वापसी को भी यकीनी बनाया जाता है।