महिला कांस्टेबल से मारपीट करने वाले मां-बेटी व बेटे को कैद ludhiana news
इसके अलावा अदालत ने आरोपितों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर आरोपितों की सजा बढ़ जाएगी।
लुधियाना, जेएनएन। ज्यूडिशियल मेजिस्ट्रेट पुनीत मोहनिया की अदालत ने एक महिला पुलिस कांस्टेबल के साथ मारपीट करने व उसकी वर्दी फाड़ने के मामले में दो महिलाओं सहित तीन आरोपितों को एक-एक वर्ष कैद की सजा सुनाई है। तीनों आरोपितों की पहचान कमलजीत कौर, उसकी बेटी निर्मलजीत कौर व बेटा गुरप्रीत सिंह के रूप में हुई है। इसके अलावा अदालत ने आरोपितों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर आरोपितों की सजा बढ़ जाएगी।
पुलिस थाना शिमलापुरी में 6 नवंबर 2015 को शिमला पुरी पुलिस थाने में ही कार्यरत महिला कांस्टेबल शरणजीत कौर की शिकायत पर उपरोक्त आरोपियों के खिलाफ मारपीट करने और वर्दी को फाड़ने का मामला दर्ज किया गया था। महिला कांस्टेबल के मुताबिक़ घटना वाले दिन वह पुलिस थाने में ही मौजूद थी। थाने में एक शिकायत के संबंध में राधा रानी निवासी जनता नगर लुधियाना आई हुई थी। इसी संबंध में उन्होंने दूसरे पक्ष के आरोपितों को भी थाने बुलाया गया था।
थाने में ही आरोपितों ने राधा रानी के साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया। जब वेह झगड़ा छुड़ाने के लिए बीच आई तो और देखते ही देखते आरोपितों ने उसके साथ भी हाथापाई करने की कोशिश करने लगे। जिस पर उसने जब एएसआइ संदीप कौर के साथ मिलकर उन्हें समझाने की कोशिश की तो तीनों आरोपित उनके साथ झगड़ा भी करने लगे व उसके साथ मारपीट करने के साथ साथ उसकी वर्दी फाड़ दी। जिसके बाद तीनोँ आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया था।
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