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अभिनेता Sonu Sood पर मोगा नगर निगम मेहरबान, बिना कंपलीशन सर्टिफिकेट नई इमारत में काम शुरू करने की तैयारी

पंजाब के मोगा स्थित मेन बाजार में अभिनेता सोनू सूद के पिता के कपड़े का शोरूम तुड़वाकर इसे पिज्जा के बिजनेस के लिए तैयार किया गया है। निगम से कंपलीशन सर्टिफिकेट लिए बिना सोनू सूद यहां बिजनेस शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Sun, 25 Jul 2021 01:02 PM (IST)Updated: Sun, 25 Jul 2021 01:54 PM (IST)
अभिनेता Sonu Sood पर मोगा नगर निगम मेहरबान, बिना कंपलीशन सर्टिफिकेट नई इमारत में काम शुरू करने की तैयारी
कपड़े के शोरूम वाली बिल्डिंग को तुड़वाकर पिज्जा के बिजनेस के लिए तैयार की गई इमारत। जागरण

सत्येन ओझा, मोगा। कोरोना काल में लोगों की मदद कर सुर्खियां बटोरने वाले फिल्म अभिनेता सोनू सूद (Sonu Sood) पर मोगा नगर निगम मेहरबान नजर आ रहा है। सोनू के लिए सभी नियम ताक पर रख दिए गए हैैं। दरअसल, सोमवार को सोनू सूद के पिता शक्ति सूद के कपड़ों के शोरूम की जगह अब पिज्जा का बिजनेस शुरू किया जा रहा है। पिता के शोरूम को तुड़वाकर यहां नई इमारत तैयार की गई है, लेकिन निगम से नई इमारत का कंपलीशन सर्टिफिकेट नहीं लिया गया है और बिना सर्टिफिकेट लिए इस इमारत का प्रयोग किए जाने की तैयारी कर ली गई है। खुद सोनू सूद सोमवार को इस नए बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं।

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इस इमारत के मामले में निगम सोनू सूद के परिवार से पहले कंपाउंड फीस वसूल चुका है परंतु उसके बाद से अनदेखी जारी है। नियमों को ताक पर रखने का मामला उस समय सामने आया जब सोनू सूद के बहनोई गौतम सच्चर ने डीसी मोगा को एप्लीकेशन देकर 20 व 21 अप्रैल को इस इमारत का लेंटर डालने की अनुमति मांगी थी।

रात नौ बजे तक लेंटर डालने का काम करने की अनुमति मिली, लेकिन देर रात तक लेंटर डाला गया। इसके बाद 22 अप्रैल को नगर निगम में बिल्डिंग ब्रांच में नक्शे के लिए आवेदन दिया गया था, जबकि नक्शा निर्माण शुरू होने से पहले पास करवाया जाता है। उस समय निरीक्षण के बाद निगम ने 80 हजार रुपये कंपाउंड फीस जमा करवाई थी। सूत्रों के अनुसार इमारत का नक्शा अभी तक नगर निगम ने पास नहीं किया है।

अब इन नियमों का उल्लंघन

बिल्डिंग बायलाज के क्लाज 272 के प्रविधान के अनुसार इमारत बन जाने के बाद कंपलीशन सर्टिफिकेट लेकर ही उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कंपलीशन सर्टिफिकेट का आवेदन करने के 30 दिन में अगर सर्टिफिकेट जारी न हो तो तब नियमानुसार कंपलीशन सर्टिफिकेट हुआ मान लिया जाता है। सर्टिफिकेट जारी करते समय निगम कमिश्नर को मौके का निरीक्षण करने के बाद यह प्रमाणित करना होता है कि इमारत तक फायर ब्रिगेड पहुंचने का रास्ता है या नहीं। पार्किंग व अन्य सुविधाओं आदि की जांच के बाद ही सर्टीफिकेट दिया जाता है, परंतु बताया गया है कि सोनू सूद के पिता के कपड़ों की दुकान को तुड़वाकर बनाई गई नई इमारत के लिए सर्टिफिकेट नहीं लिया गया है। वहीं मामला हाई प्रोफाइल होने के कारण अधिकारी भी ज्यादा नहीं बोल रहे हैैं।

बिजली कनेक्शन देने के लिए काटी सप्लाई, लोग रहे परेशान

पिज्जा बिजनेस के लिए तैयार की गई इमारत में बिजली सप्लाई देने के लिए पावरकाम लोड शिफ्टिंग का काम कर रहा है। इस काम को पूरा करने के लिए शनिवार को मेन बाजार और आसपास के कई हिस्सों की बिजली सप्लाई बंद कर दी गई। जिस कारण लोग कई घंटे तक भीषण गर्मी में परेशान हुए।

निगम कमिश्नर सुरिंदर सिंह ने कहा

इमारत के संबंध में मुझे जानकारी नहीं है। रिकार्ड देखकर ही कुछ बता सकता हूं।

सोनू सूद बोले

इमारत नियमों के अनुसार ही बनवाई गई है। किसी नियम की अनदेखी नहीं की गई है। बिना नक्शे के इमारत कैसे बना सकता हूं। मैैं पूरे देश में काम कर रहा हूं, क्या नियमों के खिलाफ कोई काम कर सकता हूं।


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