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बच्ची के अपहरण की कोशिश करने वाले को ढाई वर्ष कैद की सजा Ludhiana News

जूडिशल मैजिस्ट्रेट शिवानी गर्ग की अदालत में आरोपित ने खुद को बेकसूर बताया लेकिन अदालत ने उसकी दलीलों को नामंजूर करते हुए उसे ढाई साल की सजा सुनाई है।

By Vikas KumarEdited By: Published: Tue, 21 Jan 2020 07:14 PM (IST)Updated: Tue, 21 Jan 2020 07:34 PM (IST)
बच्ची के अपहरण की कोशिश करने वाले को ढाई वर्ष कैद की सजा Ludhiana News
बच्ची के अपहरण की कोशिश करने वाले को ढाई वर्ष कैद की सजा Ludhiana News

लुधियाना [रजनीश लखनपाल]। एक बच्ची का अपहरण करने की कोशिश करने के आरोपी को अदालत ने ढाई साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी को सात हज़ार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पुलिस थाना साहनेवाल द्वारा 9 मई 2015 को शिकायत करता छोटेलाल निवासी गांव नंदपुर की शिकायत पर आरोपित सुरेंद्र सिंह निवासी गांव डेहलो के विरुद्ध धारा 363 व 511 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया था।

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शिकायतकर्ता ने पुलिस को दिए अपने बयानों में बताया कि वह पेंटर का काम करता है। उसने आरोप लगाया कि घटना वाले दिन उसकी 8 वर्षीय बेटी नजदीक की एक दुकान पर गई थी। जब वह घर लौटी तो उसने बताया कि एक मोटरसाइकल सवार युवक ने उसे अपने मोटरसाइकल पर जबरन बिठाकर ले जाने की कोशिश की। शिकायतकर्ता ने जब बाहर जाकर देखा तो उनकी एक पड़ोसन गुरमीत कौर ने भी बताया कि एक मोटरसाइकिल सवार युवक उसकी बेटी को किडनैप करने की कोशिश की लेकिन शोर मचाए जाने पर वह भाग गया। जब शिकायतकर्ता ने कुछ लोगों के साथ युवक की तलाश की तो कुछ ही देर में वह मिल गया। उन्होंने उसे काबू कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध उपरोक्त मामला दर्ज करने के बाद उसे गिरफ़्तार कर लिया था। जूडिशल मैजिस्ट्रेट शिवानी गर्ग की अदालत में आरोपित ने खुद को बेकसूर बताया, लेकिन अदालत ने उसकी दलीलों को नामंजूर करते हुए उसे ढाई साल की सजा सुनाई है।


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