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अब ट्रेड लाइसेंस के लिए नहीं देना होगा टीएस वन और रजिस्ट्री की कॉपी

शहर में किसी भी तरह का कारोबार करना है तो इसके लिए नगर निगम से ट्रेड लाइसेंस लेना जरूरी होता है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 06 Mar 2020 05:00 AM (IST)Updated: Fri, 06 Mar 2020 06:05 AM (IST)
अब ट्रेड लाइसेंस के लिए नहीं देना होगा टीएस वन और रजिस्ट्री की कॉपी
अब ट्रेड लाइसेंस के लिए नहीं देना होगा टीएस वन और रजिस्ट्री की कॉपी

जासं, लुधियाना : शहर में किसी भी तरह का कारोबार करना है तो इसके लिए नगर निगम से ट्रेड लाइसेंस लेना जरूरी होता है। यह लाइसेंस नगर निगम से सालाना रिन्यू भी करवाना होता है।

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इस बार नगर निगम ने ट्रेड लाइसेंस बनाने और रिन्यू करने के नियमों में बदलाव कर दिया था। इस वजह से व्यापारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। सीनियर डिप्टी मेयर शाम सुंदर मल्होत्रा ने मेयर और निगम कमिश्नर के सामने लोगों की समस्या रखी तो कमिश्नर ने पुराने पैटर्न पर ही ट्रेड लाइसेंस जारी करने के आदेश दे दिए। वीरवार को सीनियर डिप्टी मेयर ने पुराने तरीके से लाइसेंस जारी करने का काम शुरू करवा दिया।

सीनियर डिप्टी मेयर ने बताया कि पहले दुकानदार एक आवेदन देकर नगर निगम से ट्रेड लाइसेंस हासिल कर देते थे। बाद में निगम ने ट्रेड लाइसेंस के आवेदन के साथ टीएस वन सर्टिफिकेट और रजिस्ट्री की कॉपी जरूरी कर दी थी। इस वजह से व्यापारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। सीनियर डिप्टी मेयर ने बताया कि पिछले दिनों उन्होंने शहर के अलग-अलग व्यापारिक संगठनों के साथ बैठक की जिसमें उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। जिसके बाद उन्होंने इस मामले में मेयर व कमिश्नर के साथ बात की। उन्होंने बताया कि निगम कमिश्नर ने अब आदेश दे दिए हैं कि पुराने पैटर्न पर ही लाइसेंस जारी किए जाएंगे। इससे व्यापारियों को काफी राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि वीरवार को जोन ए में अफसरों को पुराने पैटर्न से ही काम करने का आदेश भी जारी कर दिया गया है।


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