प्लाट नहीं किया अलॉट, एलआइटी दफ्तर व अफसरों की गाड़ियां होंगी अटैच
लुधियाना इंप्रूवमेंट ट्रस्ट (एलआइटी) के अफसरों की लापरवाही का खामियाजा अब स्थानीय निकाय विभाग को झेलना होगा।
जागरण संवाददाता, लुधियाना : लुधियाना इंप्रूवमेंट ट्रस्ट (एलआइटी) के अफसरों की लापरवाही का खामियाजा अब स्थानीय निकाय विभाग को झेलना होगा। निचली अदालत से लेकर हाईकोर्ट तक केस हारने के बाद भी ट्रस्ट अफसरों ने जबद्दी निवासी जसबीर सिंह को प्लाट अलॉट नहीं किया। इसकी एवज में कोर्ट ने अब इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के दफ्तर की इमारत, चार गाड़ियों के साथ रानी झांसी रोड पर 2.22 एकड़ जमीन अटैच करने के आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ता के वकील ने बुधवार को ट्रस्ट अफसरों को अदालत के इस आदेश की कॉपी भी सौंप दी। याचिकाकर्ता के वकील दर्शन सिंह राय ने बताया कि 1976 में इंप्रूवमेंट ट्रस्ट ने जवद्दी गांव की जमीन एक्वायर करके मॉडल टाउन एक्सटेंशन डवलप किया, जिसमें याचिकाकर्ता की जमीन भी एक्वायर की गई। नियमों के मुताबिक जिसकी जमीन एक्वायर होती है उसे भी प्लाट अलॉट करना होता है। याचिकाकर्ता ने 1976 में 550 गज का प्लाट मांगा था, लेकिन ट्रस्ट ने अलॉट नहीं किया। उसके बाद याचिकाकर्ता ने कोर्ट में याचिका दायर की। स्थानीय अदालत, सेशन और फिर हाईकोर्ट ने ट्रस्ट को याचिकाकर्ता को प्लाट देने के आदेश दिए, लेकिन ट्रस्ट अफसरों ने अदालत के आदेशों को गंभीरता से नहीं लिया। एडवोकेट दर्शन सिंह राय ने बताया कि अब सेशन कोर्ट ने ट्रस्ट दफ्तर की इमारत, ईओ व एसई की अंबेस्डर कारें, एटीपी व अकाउंटेंट की मारुति स्विफ्ट कार अटैच करने के आदेश दे दिए हैं। डवोकेट राय ने बताया कि 21 दिसंबर तक वक्त दिया गया है। उन्होंने बताया कि यह आदेश ईओ के पीए को रिसीव करवा दिए हैं। ईओ हरप्रीत सिंह संधू का कहना है कि वह बुधवार को दफ्तर में नहीं थे, इसलिए उन्हें अभी इस तरह के किसी भी आदेश के बारे में पता नहीं है।