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लुधियाना के हैबोवाल में वकीलों को थर्ड डिग्री देने का मामला : कोर्ट ने सीपी को यह कहा

ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट दलजीत कौर की अदालत ने पुलिस कमिश्नर राकेश अग्रवाल को आदेश दिए कि हैबोवाल थाने में वकीलों की पिटाई के मामले में सीसीटीवी फुटेज महत्वपूर्ण सुबूत हैं उसे संरक्षित किया जाए।

By JagranEdited By: Published: Fri, 20 Nov 2020 05:45 AM (IST)Updated: Fri, 20 Nov 2020 05:45 AM (IST)
लुधियाना के हैबोवाल में वकीलों को थर्ड डिग्री देने का मामला : कोर्ट ने सीपी को यह कहा
लुधियाना के हैबोवाल में वकीलों को थर्ड डिग्री देने का मामला : कोर्ट ने सीपी को यह कहा

संस, लुधियाना : ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट दलजीत कौर की अदालत ने पुलिस कमिश्नर राकेश अग्रवाल को आदेश दिए कि हैबोवाल थाने में वकीलों की पिटाई के मामले में सीसीटीवी फुटेज महत्वपूर्ण सुबूत हैं, उसे संरक्षित किया जाए। इसके अलावा सिविल अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज भी इस दिन के सुरक्षित रखे जाएं। दो युवा वकील सिद्धार्थ चंडी और उनके भाई मोहित चंडी वासी बचन नगर, हैबोवाल कलां को हैबोवाल पुलिस ने अधिकारियों को ड्यूटी करने से रोकने व पुलिस से हाथापाई करने के मामले में गिरफ्तार किया था। दोनों वकीलों ने हिरासत में पुलिस द्वारा अत्याचार करने के आरोप लगाए थे। अदालत ने बाद में दोनों को जमानत पर रिहा कर दिया था।

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अदालत ने आर्डर में कहा कि सीसीटीवी फुटेज महत्वपूर्ण साक्ष्य है और पुलिस स्टेशन हैबोवाल की संबंधित सीसीटीवी फुटेज को न्याय के हित में संरक्षित करने की आवश्यकता है। इसी तरह सिविल अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज भी संरक्षित करने की जरूरत है। क्योंकि, फुटेज से छेड़छाड़ होने की संभावना हो सकती है। कोर्ट ने कहा कि इस आदेश की एक प्रति लुधियाना पुलिस कमिश्नर को दी जाए और उन्हें मामले को खुद देखने और आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा जाए। साथ ही 20 नवंबर तक अनुपालन रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत की जाए। एक प्रति सिविल अस्पताल प्रभारी को देकर इसका अनुपालन करने और रिपोर्ट भेजने को भी कहा।

हालांकि, अदालत ने पुलिस सुरक्षा के लिए वकीलों की याचिका ठुकरा दी है। वकील सिद्धार्थ चंडी ने उन्हें और परिवार को धमकाने के आरोपों के साथ अदालत में आवेदन दिया था। यह आशंका भी प्रकट की थी कि पुलिस अधिकारी थाने व सिविल अस्पताल में फुटेज को नष्ट या छेड़छाड़ करने के लिए सभी साधनों का उपयोग करेंगे।

इस मामले में पुलिस कमिश्नर ने एएसआइ शाम सिंह को तत्काल निलंबित कर दिया था व हैबोवाल पुलिस थाना के प्रभारी जसकंवल सिंह सेखों समेत तीन संबंधित पुलिस अधिकारियों को लाइन हाजिर कर दिया था।


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