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सचिव स्थानीय निकाय और ईओ इंप्रूवमेंट ट्रस्ट होंगे तलब

जागरण संवाददाता, खन्ना : खन्ना की गुरु अमरदास मार्केट की अवैध बेसमेंट के मामले में राज्य सूचना आयोग

By JagranEdited By: Published: Mon, 12 Nov 2018 08:56 PM (IST)Updated: Mon, 12 Nov 2018 08:56 PM (IST)
सचिव स्थानीय निकाय और ईओ इंप्रूवमेंट ट्रस्ट होंगे तलब
सचिव स्थानीय निकाय और ईओ इंप्रूवमेंट ट्रस्ट होंगे तलब

जागरण संवाददाता, खन्ना : खन्ना की गुरु अमरदास मार्केट की अवैध बेसमेंट के मामले में राज्य सूचना आयोग ने कड़ा रुख अपनाया है। इस मामले में हुई उच्च स्तरीय जांच के बाद जिम्मेदार अधिकारियों व कर्मचारियों की सूची जारी नहीं करने के मामले में आयोग ने सचिव लोकल बाडी और खन्ना इंप्रूवमेंट ट्रस्ट ईओ को 14 नवंबर को तलब किया है। सचिव लोकल बॉडी से मांगी गई सूचना के केस की सुनवाई के दौरान पीआईओ ने आयोग को कहा कि सूचना संबंधी जानकारी ट्रस्ट ईओ से प्राप्त नहीं हुई, तो आयोग ने दोनों को तलब कर लिया।

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खन्ना के लोक सेवा क्लब के प्रधान पीडी बांसल ने बताया कि उन्होंने गुरु अमरदास मार्केट में बनी अवैध बेसमेंट के मामले में की गई कार्रवाई के बारे में आरटीआइ एक्ट के अधीन सचिव लोकल बॉडी से सूचना मांगी थी। जिसमें सचिव ने आयोग से कहा कि उनके विभाग के मुख्य इंजीनियर द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर ईओ को लिखा गया था कि इस केस से संबंधित 31 मई, 1999 से लेकर 29 जनवरी 2016 तक तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों के नाम तुरंत सरकार को भेजे जाएं, ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके,। लेकिन, कईं बार पत्र लिखने के बावजूद ईओ से रिपोर्ट हासिल नहीं हो सकी। जिस पर आयोग ने 14 नवंबर को दोनों को तलब कर लिया।

गैर कानूनी निर्माण के संबंध में दाखिल की सिविल रिट पटीशन में हाईकोर्ट ने क्लब द्वारा संबंधित विभाग के उच्चाधिकारियों से की शिकायत और चल रही जांच के आधार पर केस वापस लेने की इजाजत देते हुए कहा था कि फिर भी संस्था के लिए हर कानूनी विकल्प खुला रहेगा। अगर विभाग ने उचित कार्रवाई नहीं की तो वे दोबारा हाईकोर्ट में जनहित पटीशन दायर करेंगे।

डायरेक्टर विजिलेंस ब्य़ूरो पंजाब की हिदायत पर डीएसपी लुधियाना जगदीश ¨सह ने जांच में पाया था कि गुरु अमरदास मार्केट में 42 दुकानदारों द्वारा अनाधिकृत बेसमेंट्स बनाई गई है। इन्हें बनाने वाले 42 मालिकों में से 10 के मालिकों के पास ट्रस्ट के कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा कंपोजीशन फीस लेकर ट्रस्ट के खाते में जमा भी कराई गई। लेकिन, बाकी के 32 दुकानदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे सरकार को लाखों रुपये का नुकसान हुआ। इस अवसर पर क्लब के उप प्रधान गुरसेवक ¨सह, जनरल सेक्रेटरी तारा चंद, कैशियर दिलप्रीत ¨सह, अवतार ¨सह मान, ललित भारद्वाज, नवदीप कुमार, आशीष सचदेवा, नरेश कुमार, नवजीत ¨सह, राकेश कुमार भी मौजूद रहे।


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