सिगला ग्रुप के जीएम के खिलाफ दर्ज एफआइआर रद करने के निर्देश
31 मार्च को शराब तस्करी के आरोप में बड़े शराब ठेकेदार सिगला ग्रुप के जीएम शालू के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर रद करने के निर्देश एसएसपी खन्ना ने दे दिए हैं। एक टेंपो चालक को नाजायज शराब की 1440 बोतलों समेत गिरफ्तार करने के मामले में शालू को नामजद करने के अलावा टैंपों चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया था।
जागरण संवाददाता, खन्ना
शराब तस्करी के आरोप में शराब ठेकेदार सिगला ग्रुप के जीएम शालू के खिलाफ 31 मार्च को दर्ज एफआइआर रद करने के निर्देश एसएसपी खन्ना ने दे दिए हैं। एक टेैंपो चालक को नाजायज शराब की 1440 बोतलों समेत गिरफ्तार करने के मामले में शालू को नामजद करने के अलावा टैंपों चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। एसएसपी ध्रुव दाहिया को बरामद शराब संबंधी सभी कागजात दिखाने के बाद यह फैसला किया गया है।
शालू ने बताया कि उसे एक साजिश के तहत फंसाया जा रहा था। पुलिस ने जो माल पकड़ा था, उसका बकायदा रवाना एक्साइज इंस्पेक्टर द्वारा काटा गया था। यह एक नंबर की शराब थी, जिसे एक ठेके से दूसरे ठेके पर ले जाया जा रहा था। वे इस संबंध में एसएसपी ध्रुव दाहिया से मिले और सभी कागजात दिखाए। जिस पर एसएसपी दाहिय़ा ने तुरंत पर्चा रद करने की हिदायत दी।
एक्साइज इंस्पेक्टर ने भी दिए बयान
इस मामले में खन्ना के एक्साइज इंस्पेक्टर हरजीत सिंह ने भी सिटी थाना 1 में अपने बयान देते हुए कहा था कि ठेकेदार की तरफ रवाना कटवाया हुआ था और वे एक नंबर की शराब नियमों के अनुसार ही एक ठेके से दूसरे ठेके पर लेकर जा रहे थे। इसमें कोई गलत काम नहीं किया गया।
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केस रद करने के निर्देश मिले : एसएचओ
एसएचओ सिटी थाना 1 गुरमेल सिंह ने कहा कि ठेकेदार पक्ष की तरफ से कागजात दिखा दिए गए हैं। उच्चाधिकारियों की तरफ से पर्चा रद करने की सिफारिश भी कर दी गई है और इस पर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।