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रिकार्ड खुर्द-बुर्द और गबन करने आरोप में पूर्व सरपंच व पंचायत सचिव नामजद

खन्ना पुलिस ने पंचायत का रिकार्ड खुर्द बुर्द और गबन करने के आरोप में गांव रोहणों खुर्द के पूर्व सरपंच बलजिन्दर कौर और पंचायत सचिव बलजिंदर सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह मामला जज अरुण गुप्ता ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट फ‌र्स्ट क्लास खन्ना के आदेशों पर खन्ना पुलिस की तरफ से किया गया।

By JagranEdited By: Published: Wed, 15 Sep 2021 09:33 PM (IST)Updated: Wed, 15 Sep 2021 09:33 PM (IST)
रिकार्ड खुर्द-बुर्द और गबन करने आरोप में पूर्व सरपंच व पंचायत सचिव नामजद
रिकार्ड खुर्द-बुर्द और गबन करने आरोप में पूर्व सरपंच व पंचायत सचिव नामजद

जागरण संवाददाता, खन्ना : खन्ना पुलिस ने पंचायत का रिकार्ड खुर्द बुर्द और गबन करने के आरोप में गांव रोहणों खुर्द के पूर्व सरपंच बलजिन्दर कौर और पंचायत सचिव बलजिंदर सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह मामला जज अरुण गुप्ता ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट फ‌र्स्ट क्लास खन्ना के आदेशों पर खन्ना पुलिस की तरफ से किया गया।

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शिकायतकर्ता संतोख सिंह बेनिपाल नंबरदार रोहणों खुर्द ने अपने वकील रविदर कुमार ऋषि द्वारा अदालत में याचिका दायर की थी कि गांव रोहणों खुर्द का पंचायती रिकार्ड साल 2008 से 2013 तक का ़गुम है। उन्होने बताया कि रिकार्ड ़गुम होने की शिकायत पहले डीसी लुधियाना को साल 2018 में से थी। इस पर कार्रवाई करते हुए डीडीपीओ लुधियाना को तुरंत जांच के आदेश दिए गए थे। डीडीपीओ ने बीडीपीओ खन्ना से मामले टिप्पणी मांगी गई थी, जिन्होंने जनवरी 2020 को आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई को डीडीपीओ को रिपोर्ट भेज दी थी।

इसमें बीडीपीओ ने लिखा है कि साल 2013 में बलजिंदर सिंह पंचायत सचिव की तरफ से सरपंच बलजिंदर कौर को प्रभार के समय पंचायत का रिकार्ड दिया गया, लेकिन सरपंच बलजिंदर कौर ने 10 अगस्त 2017 को प्रेम सिंह पंचायत सचिव को प्रभार देने समय पंचायती कैश बुक और वाउचर फाइल नहीं दी। इससे पाया गया कि सरपंच और पंचायत सचिव ने आपसी मिलीभगत के साथ पंचायत का रिकार्ड खुर्द-बुर्द किया है।

बीडीपीयो खन्ना ने एसएसपी खन्ना को 18 जनवरी 2021 को मामला दर्ज करने को पत्र भेजा था, पर पुलिस ने मामला दर्ज करने की जगह थाना सदर खन्ना में जांच शुरू कर दी। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में फोटो कापियों के आधार पर मामला दर्ज करने से मना कर दिया और शिकायत बंद कर दी। बेनीपाल ने बताया कि पुलिस की तरफ से ऐसा करने के बाद वे अदालत पहुंचे और जज अरुण गुप्ता की तरफ से थाना सदर खन्ना को पर्चा दर्ज करने के आदेश दिए गए।


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