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सबूतों के अभाव में हत्या का आरोपित बरी, 2013 में दर्ज हुआ था मर्डर केस

अतिरिक्त सेशन जज अरुण वीर विशिष्ट की अदालत ने तनवीर की हत्या करने के आरोपित अश्विन खन्ना को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया।

By Edited By: Published: Wed, 13 Mar 2019 10:18 PM (IST)Updated: Thu, 14 Mar 2019 10:06 AM (IST)
सबूतों के अभाव में हत्या का आरोपित बरी, 2013 में दर्ज हुआ था मर्डर केस
सबूतों के अभाव में हत्या का आरोपित बरी, 2013 में दर्ज हुआ था मर्डर केस

जासं, लुधियाना: अतिरिक्त सेशन जज अरुण वीर विशिष्ट की अदालत ने तनवीर की हत्या के आरोपित खन्ना निवासी अश्विन खन्ना को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया। जबकि सह आरोपित अमनजीत की केस के दौरान पहले ही मौत हो चुकी है । खन्ना की थाना सिटी पुलिस ने 17 नवंबर 2013 को भट्टियां निवासी जगदीप सिंह के बयान के पर आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था।

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शिकायतकर्ता के अनुसार उसकी पायल में मोटरसाइकिल की एजेंसी है और उसकी बुआ का लड़का तनवीर सिंह पीर खाना रोड खन्ना में रहता है। वह अपने घर पर अकेला ही रहता है, क्योंकि उसका उसकी पत्नी के साथ झगड़ा चल रहा था। जिसके चलते वो उसे छोड़कर चली गई थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि आरोपितों का रणवीर सिंह के साथ तीन नवंबर 2013 को झगड़ा हुआ था। जिसके चलते उसने दोनों को समझा बुझाकर झगड़ा खत्म करवा दिया था। घटना वाले दिन जब वो अपनी बुआ के बेटे को मिलने गया, तो उसे पता चला कि दो तीन दिन से घर का दरवाजा खुला ही नहीं, जब उसने दीवार लांघकर अंदर गया तो देखा अंदर से बदबू आ रही थी। वहां पर उसकी बुआ के बेटे की लाश पड़ी थी। उसने पुलिस को अपने बयान में बाया कि उसे शक हैं कि आरोपितों ने ही उसके भाई का कत्ल किया है। परंतु अदालत में ये आरोप साबित नहीं हो पाये।


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