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लाइफ स्टाइल इंटरनेशनल को 28 हजार का जुर्माना

जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष जीके धीर व सदस्य ज्योति साहना थथई ने फिरोजपुर रोड पर ऐमबीडी मॉल में स्थित लाइफ स्टाइल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड शोरूमकी तरफ से 7 मामलों में अधिक वसूले गए 3.14 रुपये का कड़ा संज्ञान लेते हुए उन्हें 4-4 हजार रुपये हर्जाना अदा करने का आदेश दिया है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 20 Mar 2019 09:41 PM (IST)Updated: Thu, 21 Mar 2019 03:24 AM (IST)
लाइफ स्टाइल इंटरनेशनल को 28 हजार का जुर्माना
लाइफ स्टाइल इंटरनेशनल को 28 हजार का जुर्माना

जागरण संवाददाता, लुधियाना

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जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष जीके धीर और सदस्य ज्योति साहना थथई ने फिरोजपुर रोड पर एमबीडी मॉल में स्थित लाइफ स्टाइल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड शोरूम की तरफ से 7 मामलों में अधिक वसूले गए 3.14 रुपये का कड़ा संज्ञान लेते हुए उन्हें 4-4 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है।

जिला उपभोक्ता फोरम ने पाया कि उपरोक्त लाइफ स्टाइल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ने अपने उपभोक्ताओं से 3.14 पैसे अधिक लिए गए थे, जो कि गलत है।

पंचकूला और पठानकोट के दो उपभोक्ताओं ने दाखिल की थी याचिकाएं

उपभोक्ता फोरम में पठानकोट के निवासी रोहित शर्मा द्वारा दो शिकायतें दाखिल की गई थी। जबकि पंचकूला निवासी साहिल शर्मा द्वारा अपनी पांच शिकायतें दाखिल की गई थी। जिन्होंने आरोप लगाया था कि उन्होंने 22 जुलाई 2017 को उपरोक्त लाइफ स्टाइल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड से एक प्रोडक्ट खरीदा था, जिसमें उनसे 3.14 पैसे अधिक वसूले गये। शिकायतकर्ताओं ने उपभोक्ता फोरम से उन्हें प्रत्येक शिकायत 25 हजार रुपये जुर्माना और 15 हजार रुपये केस खर्च दिलवाने का आग्रह किया था। वहीं, लाइफ स्टाइल की तरफ से पेश हुए वकील ने उपभोक्ताओं द्वारा लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि उपरोक्त दुकानदार द्वारा नियमों मुताबिक ही पैसे वसूले गए थे। जो कि ठीक थे। फोरम के अध्यक्ष व सदस्य ने दोनों पक्षों की दलीलों एवं बहस सुनने के बाद पाया कि उपरोक्त दुकानदार द्वारा उपभोक्ताओं से प्रति प्रोडक्ट 3.14 रुपये से अधिक वसूले गये थे। जो गलत था। इसके मद्देनजर फोरम ने इसका कड़ा संज्ञान लेते हुए लाइफ स्टाइल को जहां पर 3.14 पैसे ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया। वहीं, उन्हें प्रत्येक प्रत्येक शिकायत प्रति 4 हजार रुपये जुर्माना भी अलग से भरने का आदेश दिया। इस तरह उपभोक्ताओं से दुकानदार द्वारा मात्र 3.14 रुपये अधिक वसूलने का खामियाजा 28 हजार रुपये हर्जाना देकर भुगतना पड़ सकता है।


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