लुधियाना की अदालत ने बच्ची से दुष्कर्म के दाेषी को सुनाई 10 वर्ष कैद, 50 हजार जुर्माना भी लगाया
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आशीष अबरोल की अदालत ने 14 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के आरोप में मक्कड़ कॉलोनी निवासी सावन कुमार को 10 वर्ष की कैद की सज़ा सुनाई है। इसके अलावा दोषी को 50 हज़ार रुपया जुर्माना भरने का भी आदेश दिया गया।
संस, लुधियाना। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आशीष अबरोल की अदालत ने 14 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के आरोप में मक्कड़ कॉलोनी निवासी सावन कुमार को 10 वर्ष की कैद की सज़ा सुनाई है। इसके अलावा दोषी को 50 हज़ार रुपया जुर्माना भरने का भी आदेश दिया गया। थाना साहनेवाल में 31 जुलाई 2018 को आरोपित के विरुद्ध पीड़िता की माता की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया था।
शिकायतकर्ता ने बताया कि आरोपित उनके इलाक़े का ही निवासी है और जब वह किसी काम के सिलसिले में गांव गई हुई थी तो आरोपित ने उसकी 14 वर्षीय पुत्री को ज़बरदस्ती अपने कमरे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया व धमकी दी कि अगर उसने इस बारे में किसी को बताया तो वो उसे जान से मार देगा। पुलिस द्वारा मामला दर्ज किए जाने के बाद आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया था। अदालत में आरोपित ने अपने आप को बेक़सूर बताया और कहा कि उसे इस मामले में झूठा बताया गया है, लेकिन अदालत ने तमाम सबूतों के आधार पर आरोपित को कसूरवार ठहराया।
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लुधियाना। डाबा रोड के इलाके में पुराना लेंटर तोड़ते समय लेंटर का कुछ हिस्सा नीचे आ गिरा। जिसके नीचे आ जाने के चलते एक मजदूर की मौत हो गई। मृतक का नाम बिंदेशारी 31 साल है। थाना डाबा की पुलिस ने फिलहाल शव को सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखवा कर जांच शुरू कर दी है।जांच अधिकारी एएसआई तरसेम सिंह ने बताया कि बिंदेशारी मजदूरी करता था। सोमवार की दोपहर डाबा रोड के इलाके में वह पुराना लेंटर तोड़ने का काम कर रहा था। इसी दौरान लेंटर का कुछ हिस्सा नीचे आ गिरा। जिसके नीचे दबने के कारण वह बुरी तरह जख्मी हो गया। जिसे मौके पर अस्पताल भी पहुंचाया गया। लेकिन तब तक वह दम तोड़ चुका था। पुलिस का कहना है कि फिलहाल उसके परिवार के बारे में पता किया जा रहा है। जिसके बाद अगली कार्रवाई की जाएगी।