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सामूहिक दुष्कर्म मामले के तीनों अारोपितों को कोर्ट ने भेजा जेल

गांव इस्सेवाल सामूहिक दुष्कर्म मामले के तीन आरोपितों को ज्यूडीशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

By Edited By: Published: Thu, 21 Feb 2019 08:00 AM (IST)Updated: Thu, 21 Feb 2019 08:00 AM (IST)
सामूहिक दुष्कर्म मामले के तीनों अारोपितों को कोर्ट ने भेजा जेल
सामूहिक दुष्कर्म मामले के तीनों अारोपितों को कोर्ट ने भेजा जेल

जेएनएन, लुधियाना। गांव इस्सेवाल सामूहिक दुष्कर्म मामले के तीन आरोपितों को ज्यूडीशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। इनकी शिनाख्त परेड के लिए बहस वीरवार को होगी। ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट अंकित एरी के छुट्टी पर होने के कारण बुधवार को तीनों को ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट भूपिंदर मित्तल की अदालत में पेश किया गया है। अदालत में पेशी के दौरान पीड़ित पक्ष की ओर से पेश हुए वकील परोपकार सिंह ने पुलिस की अब तक की जांच पर कई सवाल खड़े किए हैं। मुल्लांपुर दाखा पुलिस की ओर से सादिक अली, जगरूप सिंह और सुमरू को अदालत मे दोपहर तीन बजे लाया गया। तीनों के मुंह काले कपड़े से ढके हुए थे।

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अदालत में परिसर में लाने से पहले उनके आने के रास्ते से सभी लोगों को हटा दिया गया, पुलिस को डर था कि इन पर फिर से हमला हो सकता है। जज की ओर से इन तीनों को 28 फरवरी तक ज्यूडीशियल रिमांड पर जेल भेज दिया है। इन्हें 28 फरवरी को दोबारा अजय कुमार, लियाकत अली और सैफ अली के साथ अदालत में पेश किया जाएगा। पीड़ित पक्ष की ओर से पेश हुए एडवोकेट परोपकार सिंह ने कहा पुलिस की ओर से अदालत में आरोपितों की शिनाख्त परेड की अर्जी दी गई है, जिस पर वीरवार को जज अंकित एरी की अदालत में बहस होगी। एडवोकेट परोपकार सिंह ने कहा कि पुलिस की जांच से वह संतुष्ट नहीं हैं। तीन आरोपितों को गिरफ्तार करने के बाद तुरंत रात के समय जज के समक्ष पेश कर क्यों ज्यूडीशियल रिमांड पर जेल भेज दिया था, जबकि उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए थी। यही नहीं पुलिस की कार्रवाई इसलिए शक के घेरे में है।


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