अकाली -भाजपा उम्मीदवार के पति को मिली अग्रिम जमानत
बलविंदर सिंह उर्फ शैंकी निवासी लुधियाना को चुनावी प्रक्त्रिया समाप्त होन तक अग्रिम जमानत दे दी है।
By Edited By: Published: Wed, 21 Feb 2018 07:46 PM (IST)Updated: Thu, 22 Feb 2018 02:27 PM (IST)
जासं, लुधियाना: अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र अग्रवाल की अदालत ने वार्ड नंबर 17 से शिरोमणि अकाली दल और भाजपा की महिला उम्मीदवार के पति बलविंदर सिंह उर्फ शैंकी निवासी लुधियाना को चुनावी प्रक्त्रिया समाप्त होन तक अग्रिम जमानत दे दी है। अदालत ने पुलिस को यह भी आदेश दिया है कि अगर वह याचिकाकर्ता को किसी केस में गिरफ्तार करना चाहती है तो वह उसको 2 दिन पहले नोटिस जारी करे। अपनी अग्रिम जमानत याचिका में बलविंदर सिंह ने इलाके के मौजूदा विधायक पर भी उन्हें झूठे मामले में फंसाने के लिये पुलिस पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष हर हाल में अपनी विजय को सुनिश्चित करने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रही है और उन्हें झूठे मामले में फंसा कर जेल में डालना चाहती है ताकि उनकी पत्नी केस में उलझ जाए और चुनाव ना लड़ सके। 24 फरवरी को होने वाले निगम चुनाव में महिला उम्मीदवार जसमीत कौर के पति ने कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार जीवन आशा शर्मा व उसके सहयोगियों की तरफ से कथित रूप से मिल रही धमकियों के चलते लुधियाना की अदालत में अपनी अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। अग्रिम जमानत याचिका में बलविंदर सिंह ने आरोप लगाया कि वार्ड नंबर 17 में शिरोमणि अकाली दल व भाजपा की जीत को देखते हुए काग्रेस पार्टी की उम्मीदवार व उसके पति जिला काग्रेस के उपप्रधान संजीव शर्मा के अलावा विधायक उन्हें चुनाव से पहले झूठे केस में फंसाना चाहते हैं और इसी के चलते उन्होंने साजिश करनी शुरू कर दी है ताकि सत्ता पक्ष की उम्मीदवार जीवन आशा शर्मा को इलेक्शन में विजई बनाया जा सके। अदालत ने याचिकाकर्ता के वकील की बहस सुनने के बाद बलविंदर सिंह की अग्रिम जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है ।अदालत के उपरोक्त आदेश 24 फरवरी तक वैध रहेंगे।
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