70 हजार का मोबाइल खराब हुआ तो बीमा कंपनी ने पैसे भरने से किया इनकार, अदालत ने सुनाया ये फरमान
खराब हुए मोबाइल की कीमत 70 हजार रुपये एक माह के भीतर उसे अदा करने का आदेश दिया है।
जेएनएन, लुधियाना। उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष जीके धीर व सदस्य जयोत्सना थाथई ने एप्स डेली सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड हरियाणा को शिकायतकर्ता के खराब हुए मोबाइल की कीमत 70 हजार रुपये एक माह के भीतर उसे अदा करने का आदेश दिया है। इसके अलावा फोरम ने उक्त इंश्योरेंस कंपनी की सेवाओं में कमी के कारण शिकायतकर्ता को हुई मानसिक परेशानी पर कंपनी को तीन 6 हजार रुपये भी अदा करने का आदेश दिया है। फोरम ने यह फैसला इंदरजीत सिंह निवासी गांव रतोंवाला लुधियाना की तरफ से दायर याचिका का निपटारा करते हुए सुनाया।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि उन्होंने 2 दिसंबर 2016 को 70 हजार का आइफोन खरीदा था। इसका बीमा उन्होंने एप्स डेली सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड से करवाया था। उसके एवज में उन्होंने बीमा कंपनी को 7 हजार रुपये अदा भी किए थे। 5 फरवरी 2017 को उनका मोबाइल सेट डैमेज हो गया। मोबाइल का क्लेम लेने के लिए उन्होंने बीमा कंपनी से संपर्क किया। इस पर कंपनी ने उन्हें एक ईमेल भेजकर उन्हें 4200 रुपये और मोबाइल की पूरी किट जमा करवाने के लिए कहा। इसके बाद कंपनी ने उन्हें आश्वस्त किया कि उन्हें जल्द ही मोबाइल ठीक करके दे दिया जाएगा।
बिना ठीक किए ही लौटा दिया था मोबाइल
मई 2017 को कंपनी ने उन्हें मोबाइल बिना ठीक किए ही दे दिया और बहाना बनाया कि उन्होंने उन्हें असली बिल जमा नहीं किया। इसलिए उनका फोन ठीक नहीं किया जा सका। जीके धीर व थाथई ने शिकायतकर्ता द्वारा पेश किए दस्तावेजों को देखने के बाद अपने दिए फैसले में कंपनी की सेवाओं में कमी के चलते शिकायतकर्ता को हुई परेशानी की एवज में उसे 6 हजार रुपये हर्जाना और 1 माह में 70 हजार रुपये अदा करने का आदेश दिया।
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