पेट्रोल पंप कर्मी को लूटने के दोष में दो को 7-7 साल कैद
अतिरिक्त सेशन जज राजीव कुमार बेरी की अदालत ने मुकेश यादव निवासी अजीत नगर, हैबोवाल कलां तथा रविंदर पाल सिंह निवासी चूहड़पुर रोड हैबोवाल कलां को अग्रनगर फिरोजपुर रोड पर स्थित पेट्रोल पंप के कर्मचारी को लूटने व पिटाई करने के दोष में 7- 7 साल कैद की सजा सुनाई है।
संस, लुधियाना : अतिरिक्त सेशन जज राजीव कुमार बेरी की अदालत ने मुकेश यादव निवासी अजीत नगर, हैबोवाल कलां तथा रविंदर पाल सिंह निवासी चूहड़पुर रोड हैबोवाल कलां को अग्रनगर फिरोजपुर रोड पर स्थित पेट्रोल पंप के कर्मचारी को लूटने व पिटाई करने के दोष में 7- 7 साल कैद की सजा सुनाई है।
दोषियों को 11-11 हजार जुर्माना भी भरना होगा। अभियोजन ने अदालत को बताया कि यह मामला पुलिस थाना पीएयू में भगवान सिंह निवासी बाड़ेवाल अवाना की शिकायत पर केस दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता को सात चोटें लगीं थी।
शिकायतकर्ता ने अदालत में गवाही देते हुए बताया कि वह अगरनगर स्थित पेट्रोल पंप पर काम करता है। 12 जुलाई 2014 को पेट्रोल पंप का कैशियर करीब 4.30 बजे घर चला गया। जिसके बाद कैश की जिम्मेवारी उसके पास थी। रात करीब 10 बजे उसने पेट्रोल पंप का सारा कैश इकट्ठा किया और पेट्रोल पंप के पीछे स्थित मालिकों की कोठी पर कैश देने जा रहा था। जैसे ही कोठी के पास पहुंचा तो उक्त दोषियों ने उस पर हमला करके उसे जख्मी कर दिया और सारा कैश लेकर एक्टिवा पर सवार होकर फरार हो गए।
पुलिस की छानबीन में दोनों दोषियों का नाम सामने आया। पुलिस ने दोनों को नामजद कर गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करके हुए उक्त आदेश सुनाया। इस केस में आरोपित कुलदीप सिंह निवासी बाड़ेवाल अवाना, वरिंदर सिंह निवासी राजन एस्टेट, हैबोवाल, रोमिनस कुमार निवासी संत विहार, हैबोवाल, हरदीप सिंह उर्फ दीपू निवासी जस्सियां रोड हैबोवाल को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।