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9 वर्षीय लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष की सजा

जासं, लुधियाना : अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दलजीत सिंह रलहन की अदालत ने 9 वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म

By JagranEdited By: Published: Thu, 11 Jan 2018 03:15 AM (IST)Updated: Thu, 11 Jan 2018 03:15 AM (IST)
9 वर्षीय लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष की सजा
9 वर्षीय लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष की सजा

जासं, लुधियाना : अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दलजीत सिंह रलहन की अदालत ने 9 वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में पटना निवासी मुनीलाल को 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा उसको 20 हजार रुपये जुर्माना भरने का भी आदेश दिया गया, अदालत ने आरोपी द्वारा की गई है रहम की अपील को ठुकरा दिया और कहा की सरकारी पक्ष आरोपी पर लगाए गए सभी आरोपों को साबित करने में पूरी तरह से सफल रहा है ।

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पुलिस थाना सहनेवाल में आरोपी के विरुद्ध 21 दिसंबर 2015 को धारा 376 व पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। शिकायतकर्ता लड़की के पिता ने पुलिस को दिए अपने बयानों में आरोप लगाया था कि वह चंडीगढ़ मार्ग पर एक ढाबा चलाता है और आरोपी उसके पास खाना खाने के लिए आता था। शिकायतकर्ता के मुताबिक उसकी पुत्री बाहर खेल रही थी, मौका देख कर आरोपी ने उसके साथ बलात्कार किया। वहीं आरोपी ने अपने आप को बेकसूर बताते हुए कहा कि उसने शिकायतकर्ता को लोन दिया था और लोन की राशि वापस मागने पर शिकायतकर्ता ने उसे इस झूठे मामले में फंसा दिया।


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