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रंजिश के चलते गोली मार की थी हत्या, कोर्ट ने आजीवन कारावास की सुनाई सजा Ludhiana News

अदालत ने सरकारी वकील नीलू शर्मा की दलीलों को सुनने के बाद आरोपित सतनाम सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जबकि अन्य आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।

By Sat PaulEdited By: Published: Sun, 01 Dec 2019 08:28 AM (IST)Updated: Sun, 01 Dec 2019 08:28 AM (IST)
रंजिश के चलते गोली मार की थी हत्या, कोर्ट ने आजीवन कारावास की सुनाई सजा Ludhiana News
रंजिश के चलते गोली मार की थी हत्या, कोर्ट ने आजीवन कारावास की सुनाई सजा Ludhiana News

लुधियाना, जेएनएन। अतिरिक्त सेशन जज अतुल कसाना की अदालत ने रंजिश के चलते गोली मारकर हत्या करने के दोषी सतनाम सिंह (निवासी गांव लताला, रायकोट) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस थाना सुधार में आरोपितों सतनाम सिंह गुरजंट सिंह, इंद्रपाल सिंह, शमशेर सिंह व कमलजीत कौर निवासी लताला के विरुद्ध 27 जनवरी 2017 को मामला दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता सुखदेव सिंह निवासी तुगल मामला दर्ज करवाया था।

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वहीं, आरोपितों ने अदालत में अपने को बेकसूर बताया और कहा कि उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है। हालांकि अदालत ने सरकारी वकील नीलू शर्मा की दलीलों को सुनने के बाद आरोपित सतनाम सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जबकि अन्य आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।

यह है मामला

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि वह अपने भाइयों के साथ गुरुद्वारा साहिब में लंगर की सेवा कर रहा था। उनका भाई कुलदीप भी वहीं था। इसी दौरान आरोपी सतनाम आया और पिस्तौल से कुलदीप पर गोलियां चला दी। कुलदीप भागकर एक कमरे में छिप गया। जब उसने उसे रोकने की कोशिश की तो आरोपी ने उस पर भी गोलियां चलाने के लिए पिस्तौल तान दिया,लेकिन लोगों की भीड़ इकट्ठी देख वह मौके से भाग निकला। घायल कुलदीप को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। शिकायतकर्ता ने बताया कि आरोपित के साथ कुछ दिन पहले उनके परिवार का झगड़ा हुआ था,जिसको लेकर और उनके साथ रंजिश रखने लगा था।

लापरवाह ट्रक चालक को दो वर्ष की सुनाई कैद

ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रतीक गुप्ता की अदालत ने सड़क दुर्घटना में हुई मौत के एक मामले में दोषी ट्रक चालक शशि कुमार निवासी कठुआ, जम्मू को दो वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। थाना नंबर दो में भारत भूषण (निवासी प्रीत नगर) की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। शिकायतकर्ता के मुताबिक़ 14 सितंबर 2014 को वह व उसका बेटा दीपक विश्वकर्मा चौक में ऑटो का इंतजार कर रहे थे। जगराओं पुल की ओर से उपरोक्त आरोपित तेज गति से ट्रक चलाता हुआ आया, जिसने उन्हें और उनके बेटे को टक्कर मार दी। जिससे उनका बेटा नीचे गिर गया और ट्रक का टायर उसके ऊपर से निकल गया।

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