Move to Jagran APP

Income Tax Return भरने का अंतिम मौका, चूके तो झेलना पड़ सकता है भारी नुकसान

अगर आपने वर्ष 2017-18 की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो आपके लिए 31 मार्च 2019 तक यह आखिरी मौका है।

By Sat PaulEdited By: Published: Mon, 18 Mar 2019 01:38 PM (IST)Updated: Mon, 18 Mar 2019 01:44 PM (IST)
Income Tax Return भरने का अंतिम मौका, चूके तो झेलना पड़ सकता है भारी नुकसान
Income Tax Return भरने का अंतिम मौका, चूके तो झेलना पड़ सकता है भारी नुकसान

लुधियाना, [मुनीश शर्मा]। अगर आपने वर्ष 2017-18 की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है, तो आपके लिए 31 मार्च 2019 तक यह आखिरी मौका है। इसके बाद आप पैनलटी के साथ भी इस साल की रिटर्न नहीं भर सकेंगे। ज्ञात हो कि केंद्र सरकार की ओर से पिछले साल नए नियमों के मुताबिक एक साल पिछली से ज्यादा रिटर्न भरने पर पाबंदी लगा दी थी। इसके साथ ही साल की देरी पर दस हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान रखा था। अब यह साल का समय भी खत्म हो गया है। ऐसे में जिन लोंगों ने अभी तक 2017-18 की रिटर्न नहीं भरी है, वह इसका लाभ ले सकते हैं। जो लोग इस साल की रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे और इसके लिए विभाग सख्त कार्रवाई भी कर सकता है।

prime article banner

दस हजार तक जुर्माने के साथ फाइल होगी रिटर्न

मंतोष कुमार एंड एसोसिएट के सीए एमके गुप्ता के मुताबिक, इस साल से पिछली रिटर्न भरने में देरी करने वालों के लिए कठिनाई का दौर है। क्योंकि अब एक साल से ज्यादा पुरानी रिटर्न फाइल किए जाने का प्रावधान नहीं है। जबकि अगर तय समय से देरी पर रिटर्न फाइल की जाती है, तो इसके लिए 10 हजार रुपए तक का जुर्माना देना होगा। 31 मार्च तक 2017-18 का रिटर्न फाइल करने का अच्छा मौका है। विभाग के पास 26एएस सिस्टम जनरेट होता है। इसमें सारे खाते और पैन के आधार पर आमदनी का ब्योरा विभाग के पास पहुंचता रहता है।

एक साल की रिटर्न न फाइल करने के नुक्सान

अगर कोई व्यक्ति का एक साल का इंकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता तो इसके लिए उसे कई तरह के नुक्सान सहने पड़ते है। इसमें विदेश जाने वालों को वीजा लेने में दिक्कतों सहित लोन लेने के लिए परेशानी, इंकम टैक्स रिफंड लेने में परेशानी होती है। इसके साथ ही अगर रिटर्न न फाइल किए गए साल में उसकी आमदनी इंकम टैैक्स भरने की रहती है, तो उसके खिलाफ विभाग सख्त कार्रवाई करता है। इसमें विभाग भारी पैनलटी भी लगाई जा सकती है।

विभाग की है पैनी नजर

इनकम टैक्स ज्वाइंट कमिश्नर मानव बांसल के मुतााबिक जो लोग इंकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने में कोताही बरत रहे हैं, विभाग की उनपर पैनी नजर है। इसके लिए लगातार सिस्टम की ओर से स्क्रूटनी की जाती है। जिनकी रिटर्न दाखिल नहीं होती और इनकम जेनटेर होती है। उन पर कानूनी कार्रवाई और लीगल एक्शन लिया जाएगा।

हरियाणा की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

पंजाब की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें 


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.