आरटीआइ के तहत सूचना नहीं देने पर नगर कौंसिल के ईओ को भरना होगा जुर्माना
सूचना का अधिकार (आरटीआइ) के तहत मांगी गई जानकारी नहीं देने पर राज्य सूचना आयोग ने खन्ना नगर कौंसिल पर सख्त रुख अपनाया है।
जेएनएन, खन्ना। सूचना का अधिकार (आरटीआइ) के तहत मांगी गई जानकारी नहीं देने पर राज्य सूचना आयोग ने खन्ना नगर कौंसिल पर सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने खन्ना नगर कौंसिल के सूचना अधिकारी (पीआइओ) कम कार्यकारी अधिकारी (ईओ) रणबीर सिंह पर चार हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना दो मामलों में दो-दो हजार रुपये है, जो ईओ के वेतन में से काटकर सरकारी खजाने में जमा करवाने के निर्देश दिए गए हैं। खन्ना निवासी आरटीआइ एक्टिविस्ट रमनदीप सिंह आहलुवालिया ने सूचना का अधिकार के तहत सूचनाएं नहीं देने पर आयोग के समक्ष दो अपीलें दायर की थी। इनकी सुनवाई के दौरान ही सूचना आयुक्त संजीव गर्ग ने यह आदेश सुनाए।
हैरानी की बात है कि नगर कौंसिल की तरफ से इस अपील की तारीख पर कोई भी पेश नहीं हुआ था। मामले की पिछली तारीख 29 अक्टूबर 2018 को आयोग ने मांगी जानकारी अपीलकर्ता को देने के आदेश दिए थे। इसके साथ ही पीआइओ को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए आयोग के समक्ष पेश होने को कहा था। आयोग के आदेश के बावजूद अधिकारी या पीआइओ पेश नहीं हुए तो इसका सख्त नोटिस लेते हुए आयुक्त संजीव गर्ग ने दोनों मामलों में 2-2 हजार जुर्माना लगाने के आदेश दिए। इसके साथ ही उन्होंने अपीलकर्ता आहलुवालिया को खर्च के तौर पर 25-25 सौ रुपये अदा करने के आदेश नगर कौंसिल को दिए हैं। मामले की अगली तारीख 26 फरवरी निर्धारित की गई है।
जानकारी देना संबंधित शाखा की जिम्मेदारी : ईओ
खन्ना नगर कौंसिल के ईओ रणबीर सिंह ने कहा कि पीआइओ बेशक वह हैं, लेकिन सूचना देने की जिम्मेदारी संबंधित शाखा के इंचार्ज की होती है, जो एपीआइओ होते हैं। उन्होंने कहा कि आदेश अभी मिले नहीं है। आदेश देखकर ही पता चल पाएगा कि किस विभाग की लापरवाही से जुर्माना हुआ है। उसी विभाग के इंचार्ज से इसे वसूल किया जाएगा।