मुख्यमंत्री अमरिंदर के खिलाफ गवाह पेश नहीं कर सका इनकम टैक्स विभाग, सुनवाई स्थगित
मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ इनकम टैक्स विभाग गवाह पेश नहीं कर पाया, जिस कारण अदालत ने सुनवाई स्थगित करते हुए विभाग को गवाहियां करवाने को कहा है।
संवाद सहयोगी, लुधियाना : मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ इनकम टैक्स विभाग कोई गवाह पेश नहीं कर पाया, जिस कारण चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट एसके गोयल की अदालत ने सुनवाई 4 फरवरी तक के लिए स्थगित करते हुए आयकर विभाग को अपनी गवाहियां करवाने को कहा है। उल्लेखनीय है कि तत्कालीन चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट जपिंदर सिंह की अदालत ने जानबूझ कर जानकारी छिपाने के आरोप में आयकर विभाग द्वारा फौजदारी शिकायतों के चलते मुख्यमंत्री कैप्टन को तलब कर लिया था। शिकायत में विभाग ने कैप्टन पर आरोप लगाया था कि कैप्टन की विदेशों में कई चल-अचल संपत्तियां हैं व उन्होंने विभाग को अंधेरे में रखते हुए जरकंधा ट्रस्ट के माध्यम से कई लाभ हासिल किए। आयकर विभाग के अनुसार कैप्टन सिंह ने जानबूझ कर इस संबंधी अपने दस्तावेज भी विभाग से छिपाए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कैप्टन व सिंह ने सरकारी अधिकारियों को अपनी ड्यूटी से रोकने व अड़चनें पैदा करने की भी कोशिश की। आयकर विभाग ने आरोप लगाया कि उन्होंने बाकायदा कैप्टन अमङ्क्षरदर सिंह को एक नोटिस भेजकर जवाब देने के लिए कहा था, लेकिन कैप्टन ने कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया। आयकर विभाग द्वारा उपरोक्त शिकायत विभाग की अमनप्रीत कौर की ओर से दायर की गई थी। इन आरोपों के साथ ही मुख्यमंत्री के पुत्र रणइंदर सिंह के खिलाफ भी दो शिकायतें दायर हुई थीं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार बेरी की अदालत ने मुख्यमंत्री व उनके पुत्र रणइंदर सिंह की तरफ से दाखिल की गई याचिकाओं पर अपना फैसला देते हुये निचली अदालत द्वारा तलब किए जाने के आदेश को खारिज कर दिया था।
क्या है मामला
उल्लेखनीय है कि अतिरिक्त सत्र न्यायधीश राजीव कुमार बेरी ने अपने सुनाए आदेश में निचली अदालत के मुख्यमंत्री कैप्टन व उनके पुत्र रणइंद्र सिंह को तलब किये जाने के आदेश को निरस्त करते हुए मामले को निचली अदालत में भेज दिया था। उक्त अदालत ने अपने फैसले में ठहराया था कि निचली अदालत में मामले से संबंधित दस्तावेज नियमों के मुताबिक अटेस्टेड नहीं हुये थे और खामियों के चलते भी तलब कर लिया गया, जो कि गलत था। इनकम टैक्स विभाग अब केस को पुन: पटरी पर लाने के प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में रणइंदर सिंह के खिलाफ आयकर विभाग द्वारा अपने वकील राकेश गुप्ता के माध्यम से डॉक्टर अमनप्रीत कौर की गवाही शुरू करवाई गई जो पूरी नहीं हो सकी। अब शेष गवाही के लिए 1 फरवरी तारीख तय की गई है।