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High Court ने लुधियाना बार संघ के पूर्व प्रधान का लाइसेंस सस्पेंड के आदेश किए रद

हालांकि बार कौंसिल को इस बात की छूट दी है कि अगर वह चाहे तो पुन नियमों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। इंटरनेट मीडिया (Internet media) पर अभद्र टिप्पणी को लेकर बार कौंसिल द्वारा पूर्व प्रधान का लाइसेंस तीन महीने के लिए सस्पेंड कर दिया था।

By Vipin KumarEdited By: Published: Tue, 24 Nov 2020 09:43 AM (IST)Updated: Tue, 24 Nov 2020 09:43 AM (IST)
High Court ने लुधियाना बार संघ के पूर्व प्रधान का लाइसेंस सस्पेंड के आदेश किए रद
लाइसेंस को सस्पेंड करने के आदेश को रद कर दिया।

लुधियाना, जेएनएन। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab and Haryana High Court) ने जिला बार संघ (District Bar Association) के पूर्व प्रधान विजय बी वर्मा के वकालत करने के लाइसेंस को सस्पेंड करने के आदेश को रद कर दिया। हाई कोर्ट (High Court) में अपने फैसले में ठहराया कि बार कौंसिल आफ पंजाब व हरियाणा का फैसला नियमों के विपरीत था। इसलिए इसे त्रुटिपूर्ण करार देते हुए तकनीकी कारणों के आधार पर रद कर दिया।

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हालांकि बार कौंसिल को इस बात की छूट दी है कि अगर वह चाहे तो पुन: नियमों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। इंटरनेट मीडिया (Internet media) पर अभद्र टिप्पणी को लेकर बार कौंसिल द्वारा पूर्व प्रधान विजय बी वर्मा का लाइसेंस तीन महीने के लिए सस्पेंड कर दिया था। विजय बी वर्मा ने कौंसिल के उपरोक्त फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

इसके चलते हाई कोर्ट (High Court) ने एक सितंबर को अंतरिम आदेश पारित करते हुए बार कौंसिल की अनुशासनामिक कमेटी को वर्मा पर अगली कार्रवाई करने से रोक दिया था। वहीं, सोमवार को जस्टिस अलका सरीन ने फैसला देते हुए ठहराया कि बार कौंसिल की तरफ से विजय बी वर्मा का लाइसेंस नियमों के विरुद्ध सस्पेंड किया था।

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