लधियाना के ढंडारी कलां बंदरगाह पर हो रही टैक्स चोरी पर हाई कोर्ट सख्त, पंजाब सरकार व सीबीआइ को नोटिस
न्यायालय ने कहा कि ढंडारी कलां बंदरगाह पर हो रही टैक्स चोरी पर सीएम कार्यालय को रिकार्ड देने के बावजूद कार्रवाई क्याें नहीं नहीं हो रही है। याचिकाकर्ता कैप्टन वाइएस मत्ता ने बताया था कि वह एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग में रह चुके हैं।
लुधियाना, चंडीगढ़, जेएनएन। ढंडारी कलां बंदरगाह पर टैक्स चाेरी काे लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab and Haryana High Court) ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार व सीबीआइ को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। चीफ जस्टिस रवि शंकर झा व जस्टिस अरुण पल्ली पर आधारित बेंच ने यह आदेश दिया है।
याचिकाकर्ता कैप्टन वाइएस मत्ता ने बताया था कि वह एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग में रह चुके हैं। उनके पास कई सारे दस्तावेज हैं जो साबित करते हैं कि ढंडारी कलां बंदरगाह पर माल का पूरा ब्यौरा रिकार्ड में दर्ज नहीं किया जाता है। इसके चलते कर का भुगतान नहीं होता है। याची ने बताया था कि उसने अधिकारियों को सभी दस्तावेजों को सौंपते हुए जांच की मांग की थी लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद सारा रिकार्ड मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजा गया।
जांच की स्टेटस रिपोर्ट के लिए भी किया था आवेदन
यही नहीं, याची से मुख्यमंत्री कार्यालय ने दस्तावेज के साथ हलफनामा भी मांगा जो याची ने सौंप दिया।याची ने हाई कोर्ट में अर्जी दायर कर बताया कि जांच की स्टेटस रिपोर्ट के लिए भी आवेदन किया था, लेकिन यह उपलब्ध नहीं करवाई गई। अधिकारी इन कंपनियों को फायदा देने के लिए जांच पर कुंडली मारे बैठे हैं, क्योंकि निश्चित अवधि के बाद जुर्माने की वसूली नहीं की जा सकती है। उन्होंने इस मामले की जांच सीबीआइ से करवाने की भी मांग की है।