लुधियाना के इस्सेवाल सामूहिक दुष्कर्म केस में जिरह पूरी, सुनवाई 14 जनवरी से हाेगी शुरू
ईसेवाल गांव के निकट हुए सामूहिक दुष्कर्म केस में अदालत ने सुनवाई 14 जनवरी तक स्थगित कर दी है। अभी तक पीड़ित लड़की व चश्मदीद गवाह समेत 27 गवाहों के बयान अदालत में कलमबद्ध किए जा चुके हैं।
लुधियाना, जेएनएन। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रश्मि शर्मा की अदालत में ईसेवाल गांव के निकट हुए सामूहिक दुष्कर्म केस में जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर मनजीत कौर के बयान पर बचाव पक्ष के वकीलों ने जिरह पूरी कर ली। अब अदालत ने केस की सुनवाई 14 जनवरी तक स्थगित कर दी है।
बता दें कि अभी तक पीड़ित लड़की व चश्मदीद गवाह समेत 27 गवाहों के बयान अदालत में कलमबद्ध किए जा चुके हैं। थाना दाखा पुलिस ने 10 फरवरी 2019 को पीड़ित लड़की की शिकायत पर नवांशहर के गांंव मुकंदपुर निवासी सादिक अली, गांव जसपाल बांगड़ निवासी जगरूप सिंह उर्फ रूपी, उत्तर प्रदेश निवासी अजय उर्फ बृज नंंदन, हिमाचल प्रदेश निवासी सैफ अली तथा डेहलों के गांव खानपुर निवासी सूरमा के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया था।
पीड़िता ने दिया है यह बयान
अपने बयान में पीड़िता ने कहा कि 9 फरवरी की रात वो अपने पुरुष मित्र के साथ गांव ईसेवाल नहर के पास पहुंची। जहां मोटरसाइकिल पर आए आरोपितों ने जबरन उनकी कार रोक ईंट से हमला कर दिया। उनमें से दो आरोपितों ने उनकी कार का स्टेयरिंग पकड़ लिया और मौके पर अपने साथियों को बुला लिया। जिन्होंने आते ही उसके मित्र को कार की पिछली सीट पर फेंक बंदी बना लिया। एक आरोपित उसे जबरदस्ती वहां से उठा वीरान प्लॉट में ले गया। जहां 10 लोगों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इस कांड के बाद विपक्ष ने सरकार पर निशाना भी साधा था।