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कूड़ा जला रहा था टायर फैक्ट्री का सफाई कर्मी, नगर निगम ने काटा चालान Ludhiana News

नगर निगम जोन बी के जोनल कमिश्नर सुरेंद्र पाल सिंह ने फोकल प्वाइंट के इलाके का दौरा किया।

By Edited By: Published: Thu, 07 Nov 2019 07:05 AM (IST)Updated: Thu, 07 Nov 2019 04:37 PM (IST)
कूड़ा जला रहा था टायर फैक्ट्री का सफाई कर्मी, नगर निगम ने काटा चालान Ludhiana News
कूड़ा जला रहा था टायर फैक्ट्री का सफाई कर्मी, नगर निगम ने काटा चालान Ludhiana News

जासं, लुधियाना : कूड़ा जला कर प्रदूषण फैलाने वालों की अब खैर नहीं। बुधवार सुबह आठ बजे नगर निगम जोन बी के जोनल कमिश्नर सुरेंद्र पाल सिंह फोकल प्वाइंट के इलाके में दौरा किया। जो भी फैक्ट्री वालों की ओर से कूड़ा में आग लगाया रहा था उसका चालान किया गया। पहला चालान मेट्रो रोड पर एक टायर फैक्ट्री का काटा गया। फैक्ट्री के सफाई कर्मी ने सफाई करने के बाद फैक्ट्री के पास ही कूड़े को आग लगा दिया जिससे आसपास का वातावरण में स्मॉग फैला हुआ था।

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कमिश्नर ने कहा कि फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा लापरवाही करने और खुले में कूड़ा डालने वाले लोगों की धरपकड़ के साथ उन लोगों पर विशेष नजर रखी जाएगी। जो कूड़े में आग लगाएंगे उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। खुले में कूड़ा डालना और कूड़े में आग लगने के कारण पर्यावरण को हो रहे नुकसान को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। नगर निगम जोन बी के जोनल कमिश्नर सुरेंद्र पाल सिंह ने अधिकारियों को अादेश दिया  है कि जहां भी खुले में कोई कूड़ा डालते हुए पकड़ा जाए, उस पर तत्काल जुर्माना लगाया जाए। वहीं कूड़े में आग लगाने वाले व्यक्ति से भी मौके पर जुर्माना वसूला जाए।

पांच सौ से पांच हजार तक हो सकता है जुर्माना

नियम के अनुसार खुले में गंदगी फैलाने पर पर पांच सौ रुपये, दूसरी बार पकड़े जाने पर एक हजार रुपये और तीसरी बार में पांच हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा कूड़े में आग लगाने पर भी पांच हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान है।

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