निगम के अभियानों की निकली हवा, कई अफसरों की कोठियों में ही नहीं हो रहा कूड़ा सेग्रीगेशन Ludhiana news
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड क्लीननेस एंड सेनिटेशन बायलॉज-2019 के तहत कूड़ा सेग्रीगेशन न करने पर 250 से लेकर पांच हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है।
लुधियाना, जेएनएन। देश भर में लोगों को कूड़ा सेग्रीगेशन के लिए जागरूक किया जा रहा है। नगर निगम अफसर लोगों को घर-घर जाकर कूड़ा सेग्रीगेशन के लिए जागरूक कर रहे हैं, लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि तमाम जागरूकता अभियानों के बावजूद जिले के कई प्रशासनिक अफसरों की कोठियों में ही कूड़ा सेग्रीगेशन नहीं किया जा रहा। इस बात का खुलासा तब हुआ जब नगर निगम की हेल्थ ब्रांच की टीम ने क्लब रोड व रखबाग के आसपास बनी अफसरों की कोठियों में कूड़ा सेग्रीगेशन को लेकर सर्वे किया। इस दौरान पता चला कि 20 फीसद कोठियों में कूड़ा सेग्रीगेशन ही नहीं किया जा रहा। अब सवाल यह उठता है कि जब अफसर ही कूड़ा सेग्रीगेशन को लेकर गंभीर नहीं हैं तो आम लोग कैसे इसे अपनाएंगे? स्वच्छता अभियान के तहत घरों में कूड़ा सेग्रीगेशन के लिए गीले व सूखे कूड़े के लिए अलग-अलग डस्टबिन रखने होते हैं। हरे रंग का डस्टबिन गीले और नीले रंग का डस्टबिन सूखे कूड़े के लिए रखा जाता है। नगर निगम हेल्थ ब्रांच के अफसर घर-घर जाकर लोगों को इसके लिए जागरूक कर रहे हैं। दो दिन पूर्व निगम की एक टीम ने क्लब रोड स्थिति सरकारी अफसरों की कोठियों में जाकर डस्टबिन देखे। टीम ने करीब 25 अफसरों की कोठियों में सेग्रीगेशन को लेकर सर्वे किया जिसमें से पांच अफसरों की कोठियों में कूड़ा सेग्रीगेशन नहीं किया जा रहा था। इसके बाद टीम ने अफसरों की कोठियों में काम करने वालों को गीला व सूखा कूड़ा अलग-अलग करने को कहा।
नगर निगम के अभियान की निकली हवा
नगर निगम ने सितंबर के अंत और अक्टूबर के आरंभ में कूड़ा सेग्रीगेशन को लेकर व्यापक अभियान चलाया। निगम ने सेकेंडरी कूड़ा डंपों पर गीले कूड़े और सूखे कूड़े के लिए अलग-अलग स्थान बनाए। यहां तक कि शहर के हर सेकेंडरी कूड़ा डंप पर बैनर लगाए गए और वहां पर कर्मचारियों को नियुक्त किया गया कि कूड़ा कलेक्टर सेग्रीगेशन के बाद ही डंप पर कचरा फेंके, लेकिन निगम के इस पूरे अभियान की हवा ही निकल गई। अब फिर से बिना सेग्रीगेशन के ही सेकेंडरी डंपों पर कूड़ा फेंका जा रहा है।
250 से लेकर पांच हजार रुपये तक है जुर्माने का प्रावधान
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड क्लीननेस एंड सेनिटेशन बायलॉज-2019 के तहत कूड़ा सेग्रीगेशन न करने पर 250 से लेकर पांच हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। घर में कूड़ा सेग्रीगेशन न करने पर 250 रुपये जबकि पार्टी हॉल, फेस्टिबल हॉल, पॉटी लॉन, प्रदर्शनी व मेला ग्राउंड, क्लब, सिनेमा, मल्टी प्लेक्स, मॉल व अन्य जगहों पर कूड़ा सेग्रीगेशन न करने पर पांच हजार रुपये जुर्माना लेने का प्रावधान है। इसके अलावा नॉन रेजिडेंशियल जगहों पर 1000 रुपये जुर्माना तय किया गया है।
अभी कूड़ा सेग्रीगेशन को लेकर जागरूक किया जा रहा है। जल्दी ही कूड़ा सेग्रीगेशन न करने पर जुर्माना करना शुरू कर दिया जाएगा। हेल्थ ब्रांच के सभी कर्मचारी व अधिकारी लोगों को आजकल जागरूक कर रहे हैं। घर-घर जाकर भी लोगों के डस्टबिन चेक भी किए जा रहे हैं और उन्हें कूड़ा सेग्रीगेशन का डेमो भी दिया जा रहा है।
-नीरज जैन, जोनल कमिश्नर कम इंचार्ज हेल्थ ब्रांच।
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