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चालान का भुगतान किए बिना नहीं निकाल सकेंगे डुप्लीकेट आरसी, लागू होगा यह सिस्टम

ट्रैफिक पुलिस व रीजनल ट्रासपोर्ट अथॉरिटी कार्यालय ने इसका ट्रायल भी आरंभ कर दिया है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 19 Oct 2018 02:10 PM (IST)Updated: Fri, 19 Oct 2018 02:10 PM (IST)
चालान का भुगतान किए बिना नहीं निकाल सकेंगे डुप्लीकेट आरसी, लागू होगा यह सिस्टम
चालान का भुगतान किए बिना नहीं निकाल सकेंगे डुप्लीकेट आरसी, लागू होगा यह सिस्टम

राजेश शर्मा, लुधियाना: रीजनल ट्रासपोर्ट कार्यालय में 65 हजार ट्रैफिक चालान ऐसे पड़े हुए हैं, जिनका भुगतान करने के लिए वाहन चालक पहुंचे ही नहीं हैं। इन में से अधिकतर ने चालान की भारी भरकम राशि चुकाने की बजाय पुलिस की ओर से जब्त की गई आरसी या ड्राइविंग लाइसेंस का डुप्लीकेट भी निकलवा लिया है। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। जो चालान एक बार कट गया, उसका भुगतान अनिवार्य ही होगा। इसके बिना न तो वाहन ट्रासफर होगा, न एचपी काटी जाएगी और न हीं उक्त वाहन की पासिंग या परमिट जारी होगा। यह संभव हो पाया है ई-चालान प्रक्रिया के आरंभ होने से। ट्रैफिक पुलिस व आरटीए कार्यालय ने शुरू किया ट्रायल

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ट्रैफिक पुलिस व रीजनल ट्रासपोर्ट अथॉरिटी कार्यालय ने इसका ट्रायल भी आरंभ कर दिया है। अभी तक तीन सौ के करीब ट्रैफिक चालान की एंट्री हुई है। इसको पूरी तरह से लागू होने में सप्ताह भर का समय लग सकता है। इसकी पुष्टि करते हुए सेक्रेटरी रीजनल ट्रासपोर्ट अथॉरिटी लवजीत कलसी ने बताया कि शुरुआती दौर में चालान के भुगतान के लिए पहले वाली व ई-चालान वाली दोनो व्यवस्थाएं एक साथ जारी रखी जाएगी। पुराने चालान का भुगतान पूरा होने पर आरटीए कार्यालय में केवल ई चालान भुगतान का ही सिस्टम काम करेगा। इस तरह काम करेगी ई चालान प्रक्रिया

ट्रैफिक पुलिस चालान बुक पर चालान काटने की बजाय टैब के जरिए चालान काटेगी। इस दौरान वहीं पर चालान के भुगतान की व्यवस्था भी रहेगी। इसके बाद ट्रैफिक पुलिस कार्यालय में इस चालान की एंट्री पुलिस ट्रैकिंग सिस्टम की बजाय वाहन 4 सॉफ्टवेयर में की जाएगी। चूंकि आरटीए कार्यालय पहले से वाहन 4 का उपयोग कर रहा है। जिसके चलते पुलिस की एंट्री होते ही चालान आरटीए कार्यालय में नजर आ जाएगा। जिस वाहन का चालान हुआ है उसके रिकॉर्ड में भी चालान की एंट्री दर्ज हो जाएगी। यह वहा तब तक रहेगी जब तक चालान का भुगतान नहीं हो पाता। ऐसे में चालान भुगतान किए बिना वाहन रिकॉर्ड की कोई एंट्री संभव ही नहीं है। यहीं नहीं देश के प्रत्येक कोने में जहा भी वाहन 4 की व्यवस्था है वहा वाहन रिकार्ड के साथ कटे हुए चालान की डिटेल भी तब तक नजर आएगी, जब तक इसका भुगतान नहीं होता। एक हफ्ते के भीतर लागू हो जाएगा ई-चालान

टांसपोर्ट अथॉरिटी के रीजनल सेक्रेटरी लवजीत कलसी का कहना है कि ई-चालान का ट्रायल ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर शुरू कर दिया गया है। अभी तक तीन सौ के करीब चालान की एंट्री हो चुकी है। इसे लागू करने में एक सप्ताह का समय लग सकता है।


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