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नशा तस्कर को 10 वर्ष की कैद, एक लाख रुपये जुर्माना

अतिरिक्त सेशन जज जरनैल सिंह की अदालत ने मुल्लापुर दाखा रविदास नगर निवासी तरसेम सिंह को नशीला पाउडर तस्करी का दोषी पाए जाने पर 10 साल कैद और एक लाख रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 17 Sep 2021 06:00 AM (IST)Updated: Fri, 17 Sep 2021 06:00 AM (IST)
नशा तस्कर को 10 वर्ष की कैद, एक लाख रुपये जुर्माना
नशा तस्कर को 10 वर्ष की कैद, एक लाख रुपये जुर्माना

संस, लुधियाना : अतिरिक्त सेशन जज जरनैल सिंह की अदालत ने मुल्लापुर दाखा , रविदास नगर निवासी तरसेम सिंह को नशीला पाउडर तस्करी का दोषी पाए जाने पर 10 साल कैद और एक लाख रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है।

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मामले के अनुसार 14 अप्रैल 2017 को थाना दाखा की पुलिस ने दाना मंडी के पास नाका लगाया हुआ था। करीब 4:30 बजे उन्हें सामने से दोषी गाव रकबा की तरफ़ से आता दिखाई दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपित पुलिस टीम को देख कर भागने लगा था। टीम को संदेह होने पर पुलिस ने जब तरसेम सिंह का पीछा कर उसे काबू कर उसकी तलाशी ली तो उसके पास से 150 ग्राम नशीला पाउडर बरामद हुआ था। इसी मामले की सुनवाई करते हुए माननीय न्यायाधीश ने नशा तस्कर को सजा सुनाई। इस्सेवाल सामूहिक दुष्कर्म केस की सुनवाई 23 तक टली

अतिरिक्त सत्र न्यायधीश रश्मि शर्मा की अदालत ने इस्सेवाल गांव के निकट हुए बहुचर्चित सामूहिक दुष्कर्म केस की सुनवाई 23 सितंबर तक टाल दी। सरकारी वकील बीडी गुप्ता ने यह जानकारी वीरवार को दी।

थाना दाखा पुलिस ने 10 फरवरी 2019 को पीड़ित लड़की की शिकायत पर नवांशहर के गांव मुकंदपुर निवासी सादिक अली, गांव जसपाल बांगड़ निवासी जगरूप सिंह उर्फ रूपी, उत्तर प्रदेश निवासी अजय उर्फ बृज नंदन, हिमाचल प्रदेश निवासी सैफ अली तथा डेहलों के गांव खानपुर निवासी सूरमा के खिलाफ धारा 376डी, 342, 384, 354 बी, 279 बी 364-ए तथा 397 आइपीसी के तहत मामला दर्ज किया था। इसी मामले में माननीय अदालत सुनवाई कर रही है।


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